राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान 2026: भारत में मानव अधिकार चुनौतियाँ
भारत गवाह है कि कई बार अखबार में छपी एक साधारण खबर, लेख, शोध रिपोर्ट या मीडिया सामग्री न्यायिक हस्तक्षेप के बाद जनहित याचिका में तब्दील हुईं हैं |
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| Cradit:Chat GPT & Canva |
जब कोई निजी मुद्दा नहीं, बल्कि जनहित से जुड़ा मुद्दा जो कि व्यक्ति के जीवन, सार्वजनिक सुरक्षा, स्वतंत्रता, गरिमा आदि से जुड़ा होता है तथा उनके उल्लंघन पर छपे लेख, रिपोर्ट या मीडिया रिपोर्ट आगे चल कर जनहित याचिका (Public Intrest Litigation -PIL ) का रूप ले सकते हैं |
यह केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि संवैधानिक, मानव अधिकार और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताओं की संयुक्त उपलब्धि है |
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भारत में हर रोज सामाजिक समस्याओं पर अनेक लेख अख़बारों में लिखे जाते हैं, पर हर लेख जनहित याचिका (PIL) नहीं बनता है, उसी तरह हर समाचार पर न्यायालय स्वतः संज्ञान नहीं लेता है | न्यायालय को यह देखना पड़ता है कि क्या जनहित का मुद्दा व्यापक जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है|
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जनहित याचिका एक विधिक साधन है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, सामाजिक संस्था या नागरिक समाज ऐसे लोगो की किसी समस्या के समाधान के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, जो स्वयं ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं |
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भारत में जनहित याचिका (PIL) की शुरुआत 1979 में हुई | एक वकील कपिला हिंगोरानी द्वारा बिहार के विचाराधीन कैदियों की अवैध हिरासत के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई | यह ऐसे कैदियों के सम्बन्ध में थी, जो उनको होने वाली अधिकतम सजा से भी ज्यादा समय से जेल में बंद थे |
न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती के नेतृत्व में न्यायालय ने न केवल दर्जनों कैदियों की रिहाई का आदेश दिया, बल्कि देशभर में हजारों विचाराधीन कैदियों के लिए दिशानिर्देश भी दिए |
आपातकाल के बाद न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक नियमों में ढील दी गई थी | जिसके अधीन सर्वोच्च न्यायालय को भेजे गए सामान्य पत्रों को भी याचिका के रूप में स्वीकार किया गया, जिससे जनहित याचिकाओं का दायरा व्यापक हुआ।
पर्यावरण मुद्दे को लेकर एम.सी. मेहता और कार्यस्थल पर यौन हिंसा को लेकर विशाखा जैसे ऐतिहासिक मामलों ने PIL को सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और संवैधानिक संरक्षण का सशक्त औजार बना दिया।
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भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के प्रावधान क्रमशः सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में न्याय तक पहुंच को आसान बनाते हैं |
संविधान के ये दोनों अनुच्छेद जनहित याचिकाओं की आत्मा हैं | ये लोकहित को तवज्जो देते हैं न कि किसी निजी हित या विवाद को |
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जनहित याचिका (PIL ) की प्रक्रिया तथा Suo Moto की प्रक्रिया दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है |
जनहित याचिका में समाज में हासिये पर स्थित लोग या ऐसे लोग जो न्यायालय से उपचार पाने में स्वयं समर्थ नहीं है | ऐसी स्थति में नागरिक समाज के लोग, कोई भी व्यक्ति या कोई गैर सरकारी संगठन उनकी ओर से न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है |
लेकिन Suo Moto प्रक्रिया में किसी व्यक्ति, नागरिक समाज के व्यक्ति या गैर सरकारी संगठन को किसी जनहित की समस्या के लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता है, बल्कि न्यायालय स्वयं किसी अखबार में छपी खबर, शोध रिपोर्ट या मीडिया रिपोर्ट को पढ़ या देख कर जनहित की समस्या पर स्वतः संज्ञान ले लेता है |
दोनों प्रक्रियायों की स्थति में अंततः अपनी बात न कह पाने या न्यायालय जाने में समर्थ लोगों को न्यायालय के माध्यम से विधिक उपचार प्राप्त होता है |
अनेक जनहित याचिकाओं से स्पष्ट हुया है कि, जनहित याचिकाएं हासिये पर स्थित लोगो को न्याय दिलाने और उनके मानव अधिकार संवर्धन, संरक्षण और पूर्ती करने का एक सशक्त माध्यम सिद्ध हुईं है |
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अखबार में छपा कोई लेख या समाचार किसी जनहित की समस्या से जुड़ा होता है तथा जनहित की समस्या उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को स्पष्ट करती है |
लेख के आधार पर जब न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल होती है तब न्यायालय को देखना होता है कि क्या मुद्दा लोगों के मौलिक अधिकारों अर्थात लोगो के जीवन, गरिमा और सुरक्षा से जुड़ा हुया है ? क्या ऐसा राज्य की विफलता या निष्क्रियता के कारण संभव हो रहा है ?
यदि न्यायालय में जनहित की समस्या राज्य की निष्क्रियता या असफलता के कारण के रूप में स्पष्ट होती है तो लेख जनहित याचिका का आधार बनता है |
जब अखबार में छपा कोई लेख या समाचार जनहित की समस्या की गंभीरता स्थापित कर देता है,"अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार" का उल्लंघन होता है, तो न्यायालय को जनहित की समस्या पर किसी के याचिका करने का इन्तजार नहीं करना पड़ता है, बल्कि न्यायालय स्वतः ही उस समस्या पर संज्ञान ले लेता है और वह प्रक्रिया एक जनहित याचिका बन जाती है |
किसी लेख या मीडिया पर आधारित जनहित याचिका हो या अदालत द्वारा स्वतः संज्ञान से जनहित याचिका उत्त्पन्न हुई हो, दोनों ही स्थति में जनहित याचिका के केंद्र बिंदु में रहता है तथा "मानव अधिकारों के न्यायिक संरक्षण" को बल मिलता है |
यदि याचिका में जनहित नहीं पाया जाता है तो इस तरह की याचिकाएं अदालतों द्वारा खारिज कर दीं जाती हैं | इस तरह की कई याचिकाओं पर अदालत द्वारा जुर्माने भी लगाए जाते हैं | इस तरह की याचिकाओं से लोगों को बचना चाहिए |
न्यायिक प्रक्रिया को सक्रीय करने के लिए किसी अखबार में छपे लेख या खबर या मीडिया रिपोर्ट में उसमे वास्तविक और साक्ष्य आधारित तथ्य होने चाहिए |
किसी लेख या मीडिया रिपोर्ट में दिए गए झूठे, असत्य और काल्पनिक तथ्य किसी जनहित याचिका की दिशा में न्यायिक प्रक्रिया को सक्रिय करने का आधार नहीं बनते हैं |
किसी भी जनहित याचिका के लिए लेख के वास्तविक और पुख्ता तथ्य की सार्वजनिक महत्व की कसौटी के पुख्ता आधार बनते हैं |
किसी भी जनहित याचिका की सफलता के लिए उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना अत्यधिक आवश्यक है कि आमजन से जुडी समस्या राज्य की निष्क्रियता या असफलता का परिणाम है |
कभी कभी तीसरा पक्ष भी जनहित में बाधा पैदा करता है जिसके कारण भी लोगों के मूल अधिकारों का उलंघन हो सकता है |
ऐसी स्थति में तीसरे पक्ष के द्वारा अधिकारों के उलंघन को भी राज्य निष्क्रियता के रूप में ही देखा जाता है और जनहित याचिका की सफलता में कोई बाधा नहीं होती है |
लेखन से PIL बनने की चरणबद्ध प्रक्रिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरणों को जानना और समझना आवश्यक है | इस प्रक्रिया में सबसे पहले जनहित की समस्या को समझना है |
यह समझ अखबार में छपी खबर या लेख या मीडिया रिपोर्ट का विश्लेषण से पैदा हो सकती है | इसके बाद पहले चरण में समस्या का नामांकरण तथा उसकी सीमा निर्धारित की जाती है |
उसके बाद दुसरे चरण में समस्या के सम्बन्ध में संवैधानिक प्रश्नो की पहचान की जाती है | यह संवैधानिक प्रश्न वो होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि लोगों के किन -किन मौलिक अधिकारों का उलंघन हो रहा है ?
यह करने के बाद तीसरे चरण में निर्धारित किया जाता है कि जन समस्या राज्य की निष्क्रियता या असफलता का परिणाम क्यों है ?
इसके बाद अंतिम और चौथे चरण में समस्या की व्यवहारिक सुधारात्मक दिशा क्या हो सकती है ? समझने का प्रयास किया जाता है |
कोई भी व्यक्ति या नागरिक समाज या गैर सरकारी संगठन जनहित याचिका डालना चाहते हैं तो उन्हें लेखन से जनहित याचिका (PIL) बनने तक उक्त चार चरणों का अनुसरण करना चाहिए |
इन सभी चरणों का उचित रूप से अनुसरण अदालत में जनहित याचिका की सफलता की दर को बढ़ा सकता है |
अदालत किसी मुद्दे पर स्वतः (suo motu) संज्ञान तब लेती है जब मुद्दा व्यक्ति के जीवन और सुरक्षा से जुड़ा होता है तथा यह व्यापक आवादी को प्रभावित करता है और राज्य की असफलता का परिणाम होता है |
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| Credit: The Times of India |
दिल्ली में 6 वर्षीय बच्ची की कुत्ते के काटने के बाद हुई रेबीज की बीमारी के कारण अकाल मृत्यु हो गई | इस घटना ने न सिर्फ समाज बल्कि पत्रकार को भी झकझोरा |
एक पत्रकार ने टाइम्स ऑफ़ इण्डिया में “सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज, किड्स पे प्राइस” नामक शीर्षक से लेख छापा | माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों के कारण बच्चों के मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन को समझा तथा उसका संज्ञान लिया |
टाइम्स ऑफ़ इंडिया में प्रकाशित लेख में वर्णित घटना को बच्चों के जीवन और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया |जिसका SUO MOTO WRIT PETITION (C) NO. 5 OF 2025 है|
इस मामले में बच्चों के जीवन और सुरक्षा से जुड़े इस खतरे के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति पीड़िता या उसके परिवार की ओर से अदालत में नहीं गया |
भारत में आवारा कुत्तों के हमले की गंभीरता को गहराई से समझने के लिए पढ़े यह लेख," काटते कुत्तों से कराहते लोग: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला और NCR की सच्चाई!"
SUO MOTO WRIT PETITION (C) NO. 5 OF 2025 अर्थात जनहित याचिका में सरकार की ओर से माननीय सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा भारत में कुत्तों द्वारा वर्ष 2024 में काटे गए लोगों का आँकड़ा प्रस्तुत किया |
इस आँकड़े के अनुसार पूरे देश में 37 लाख से ज्यादा आवारा कुत्तों के काटने के मामले दर्ज किये गए | यह आँकड़ा कुत्तों के काटे के व्यापक जनसंख्या पर प्रभाव को दर्शित करता है |
यदि उक्त आँकड़ों को गंभीरता से समझा जाए तो स्पष्ट होता है आवारा कुत्तों की जनसंख्या में बृद्धि की रोकथाम के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के बाबजूद आवारा कुत्तों की आबादी घटने के बजाय बढ़ रही है |
इसी कारण से आवारा कुत्तों के आमजन पर हमलों की घटनाओं में भी बृद्धि हुई है | यह स्थति स्पष्ट रूप से प्रशासनिक उदासीनता और बिफलता की ओर इशारा करती है |
जनहित याचिका केवल एक कानूनी उपाय नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में कानूनी जागरूकता और न्यायिक सक्रियता की एक मशाल है |
जब कोई कोई जनहित के उल्लंघन से सम्बन्धित लेख, समाचार अखबारों की सुर्खियां बनता है तथा उसके तथ्यों को लेकर कोई व्यक्ति या गैर सरकारी संगठन न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है या अदालत स्वतः उस लेख पर संज्ञान ले लेती है |
परिणामस्वरूप, दोनों ही स्तिथि में लेख या समाचार संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 के माध्यम से जनहित याचिका में तब्दील हो जाते हैं अर्थात जनहित याचिका के प्रक्रियात्मक रास्ते दो हैं, लेकिन दोनों का उदेश्य एक ही है |
सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट्स ने समय -समय पर स्पष्ट किया है कि जनहित याचिका का उद्देश्य निजी लाभ नहीं है, बल्कि सार्वजनिक हितों और मौलिक अधिकारों का संरक्षण है |
यदि मीडिया रिपोर्ट वास्तविक और सही तथ्यों पर आधारित है तथा जनहित याचिका को सही तथ्यों और संवैधानिक भाषा के अनुरूप तैयार किया जाय तो न सिर्फ न्यायालय का बेस कीमती समय बचता है, बल्कि जनहित याचिका असफल होने से भी बचती है |
अतः लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, गैर-सरकारी संगठन और विधि क्षेत्र के लोगों आदि को यह समझना आवश्यक है कि एक वास्तविक और सही तथ्यों पर आधारित लेख या शोध रिपोर्ट सफल जनहित याचिका की मौलिक शक्ति है |
एक लेख से जनहित याचिका तक की संवैधानिक प्रक्रिया लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को न्यायिक मंच तक पहुंचने का आसान अवसर प्रदान करती है |
"जब लेख जिम्मेदार हो, प्रमाण सशक्त हों और उद्देश्य जनहित का हो - तभी जनहित याचिका जनहित की आवाज़ बनती है |"
— Dr Raj Kumar | Founder- Human Rights Guru
क्या आप किसी जनहित मुद्दे पर लेख या याचिका तैयार करना चाहते हैं?
सही प्रक्रिया समझना ही न्याय की पहली सीढ़ी है।
प्रश्न 1. जनहित याचिका (PIL ) क्या है ?
उत्तर : जनहित याचिका एक संवैधानिक उपाय है जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक जनहित से जुड़े मुद्दों पर न्यायालय की शरण में जा सकता है तथा सार्वजनिक हितों के उल्लंघन की स्थति में उपचार की मांग कर सकता है |
प्रश्न 2 .जनहित याचिका कौन दाखिल कर सकता है ?
उत्तर : कोई भी सामाजिक रूप से जागरूक नागरिक, नागरिक समाज के व्यक्ति या गैर सरकारी संगठन जनहित याचिका दाखिल कर सकते हैं, बशर्ते उनका स्वयं का हित उस याचिका से न जुड़ा हो |
प्रश्न 3. जनहित याचिका के क्या -क्या आधार हो सकते हैं ?
उत्तर : किसी भी समाचार पत्र में छपी खबर, रिपोर्ट, शोध रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेज, जन सूचना अधिकार से प्राप्त आँकड़े या सूचना जनहित याचिका के आधार हो सकते है, बशर्ते ये लोगो के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करते हों |
प्रश्न 4.जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती हैं ?
उत्तर :जनहित के मुद्दे के अनुकूल अनुछेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालयों में |
प्रश्न 5. क्या अदालत स्वतः जनहित याचिका ले सकती है ?
उत्तर : हाँ , उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय अखबार, मीडिया रिपोर्ट या साधारण पत्र के आधार पर स्वतः प्रेरणा से जनहित याचिका ग्रहण कर सकते हैं |
यह लेख केवल शैक्षणिक और जन-जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है | यह किसी विशेष व्यक्ति,संस्था या मामले के लिए कानूनी सलाह नहीं है | जनहित याचिका दाखिल करने से पूर्व योग्य अधिवक्ता से परामर्श आवश्यक है |
Human Rights Researcher | Legal Analyst
(न्याय, कानून और मानवाधिकार पर आधारित लेखन)
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