UGC Fake Universities List 2026: भारत के फर्जी विश्वविद्यालयों की पूरी सूची
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| Source:Canva |
भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की यौन अपराधों से सुरक्षा के उद्देश्य से पॉक्सो एक्ट (POCSO Act, 2012) बनाया गया था|
पॉक्सो एक्ट से जुडी असली चुनौती सिर्फ अपराधियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना या अपराधियों को सजा दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती बच्चों की सुरक्षा , गोपनीयता तथा सामाजिक, मानसिक, आर्थिक पुनर्वास को सुनिश्चित किया जाना है |
इन्ही महत्वपूर्ण मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में पॉक्सो पीड़ितों के सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है |
यह निर्णय पोक्सो एक्ट के पीड़ितों के सम्बन्ध में सुरक्षा, गोपनीयता और पुनर्वास का दायित्व राज्य के ऊपर डालता है |
अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वह तत्काल प्रभाव से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करे | जिसका एक SOP (Standard Operative Procedure) हो |
जिसके माध्यम से पॉक्सो पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास का प्रबंधन आसान, पारदर्शी और बेहतर हो सके |
पॉक्सो पीड़ित बच्चों के हित और उनके मानव अधिकार संरक्षण की दिशा में भारत के किसी हाई कोर्ट द्वारा दिया यह पहला अनोखा फैसला है |
इस फैसले में बच्चो की गोपनीयता बनाये रखने के लिए डिजिटल तकनीकी के उपयोग के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है |
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पाक्सो डिजिटल मानवाधिकार मॉडल में मुख्य रूप से पॉक्सो पीड़िता का PID संरक्षित पहचान डाटाबेस, डिजिटल पॉक्सो पोर्टल (DPP) तथा समयबद्ध SOP शामिल हैं |
इस मॉडल के लिए पोक्सो पीड़ितों के मानव अधिकारों को संरक्षित करने के लिए डिजिटल तकनीकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है |
इसके आ जाने से न सिर्फ पॉक्सो पीड़ितों को त्वरित न्याय की उम्मीद जगी है, बल्कि भविष्य में यह मॉडल बच्चो के न्याय और उनके मानवाधिकार संरक्षण का एक अनोखा उदाहरण साबित होगा|
पॉक्सो के मामलों में नौकरशाही की लेटलतीफी और लापरवाही को रोकने तथा पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक डिजिटल तकनीकी आधारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP: Standrad Operative Procedure) का अनुपालन करने के लिए सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं|
इसमें पोक्सो पीड़ितों की गोपनीयता बनाये रकने के लिए भी डिजिटिल तकनीकी के उपयोग के निर्देश दिए गए हैं |
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कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा पोक्सो पीड़ितों के सन्दर्भ में बेहतर और पारदर्शी निगरानी और उनकी गोपनीयता, संरक्षण और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल तकनीकी आधारित SOP जारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी किये गए हैं |
इस एसओपी का उद्देश्य नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों के रोकने तथा अपराध होने के बाद पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए एकल, एकीकृत, समयबद्ध और प्रौद्योगिकी-संचालित कार्यप्रणाली स्थापित करना है |
इसका उद्देश्य अपराध होने के बाद एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करना है जिसके तहत अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर पीड़ित के सफल पुनर्वास तक अनावश्यक प्रक्रियात्मक देरी को टालना या कम करना, उसकी अस्पष्टता को समाप्त करना तथा विभिन्न हितधारकों के बीच के टकराव को समाप्त करना है |
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1. प्रत्येक पॉक्सो पीड़ित के लिए तत्काल सुरक्षा, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहायता की गारंटी उपलब्ध कराना।
2. पॉक्सो मुकदद्मे के प्रत्येक स्तर पर बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाओं को लागू करके शीघ्र, संवेदनशील और उन्हें आघात न लगे ऐसी जांच सुनिश्चित करना।
3. पॉक्सो मुकदद्मे के दौरान सभी कार्यवाहियों और अभिलेखों में पीड़ित की पहचान की पूर्ण रूप से डिजिटल तकनीकी द्वारा गोपनीय बनाये रखना |
4. हर हितधारक की स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं के माध्यम से बिना किसी बाधा के अंतर-एजेंसी प्रतिक्रिया का समन्वय करना।
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पॉक्सो मामलो को कई अलग अलग संस्थाए देखती है जैसे कि पुलिस, बाल कल्याण समिति, चिकित्सा विभाग, मनोवैज्ञानिक, फॉरेंसिक विज्ञान विभाग आदि |
इस SOP का औचित्य इस मान्यता से उत्पन्न हुया है कि पॉक्सो के मामलों की देखरेख करने वाली संस्थाए अक्सर खंडित और देर से प्रतिक्रियाएँ देती हैं जिसके कारण बच्चों को अनावश्यक आघात झेलना पड़ता है |
एक एकीकृत डिजिटल तकनीकी प्लेटफॉर्म पॉक्सो अधिनियम की प्रक्रियात्मक और जबाबदेही का एक स्पष्ट ढांचा बनाता है |
यह ढांचा हितधारियों को उनके कर्तव्य के लिए प्रेरित करता है| अदालत ने कहा है कि बाल अधिकारों पर सयुंक्त राष्ट्र सम्मेलमन के तहत भारत अंतराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को अमली जामा पहनाया जा सके |
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SOP एक डिजिटल तकनीकी आधारित एकीकृत प्रणाली है | जो पोक्सो में प्रथम सूचना रिपोर्ट से लेकर पुनर्वास तक गहन निगरानी रखती है | यह प्रणाली समयबद्ध सटीक और आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है |
इसके माध्यम से पोक्सो पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास में नौकरशाही की लेटलतीफी को रोका जा सकता है तथा सही समय से पोक्सो पीड़ितों तक कानूनी सहायता, कॉउन्सिलिंग से लेकर पुनर्वास की सुविधाएं बिना किसी देरी के और सुचारु रूप से पहुंचाई जा सकती हैं |
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कर्नाटका हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार तकनीकी रूप से पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 228 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित के लिए, DPP के तहत एक सख्त गुमनामीकरण प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा।
CCTNS/DPP पर FIR दर्ज होने पर, सिस्टम स्वचालित रूप से पीड़ित के लिए एक विशिष्ट छद्म नाम पहचानकर्ता (PID) तैयार करेगा।
इसके बाद पोक्सो की सभी कार्यवाहियों के अनुक्रम में जिसके तहत सभी दस्तावेज़, संचार, चिकित्सा रिपोर्ट, बयान और सभी एजेंसियों के अदालती आदेश आते हैं, केवल इसी PID का उपयोग करेंगे।
पीड़ित की पहचान सम्बंधित सभी विवरण डीपीपी के भीतर एक अत्यधिक एन्क्रिप्टेड "पहचान वॉल्ट" में अलग से संग्रहीत किए जाएँगे। इस वॉल्ट तक पहुँच तकनीकी रूप से केवल अधिकृत कर्मियों तक ही सीमित होगी।
किसी भी अन्य पक्ष, जिसमें विशेष न्यायालय भी शामिल है, को केवल एक विशिष्ट, तर्कसंगत न्यायिक आदेश के आधार पर ही पहुँच प्रदान की जाएगी, और ऐसी पहुँच सीमित अवधि के लिए होगी और एक अपरिवर्तनीय ऑडिट ट्रेल में दर्ज की जाएगी।
इस प्रणाली से पोक्सो के तहत गोपनीयता सम्बन्धी प्रावधान गोपनीयता संरक्षण गारंटी में बदल जाएंगे |
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यह एक केंद्रीय कमांड और नियंत्रण व्यवस्था है | अदालत ने निर्देशित किया कि सरकार तेजी तथा सुदृढ़ तकनीकी के साथ एक आवश्यक, सुरक्षित क्लाउड आधारित डिजिटल पॉक्सो पोर्टल प्रारम्भ करेगी |
यह पोर्टल स्वंत्रत न होकर राष्ट्रीय ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट फैज III के पहले से उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ेगा |
यह कर्नाटक राज्य के अंदर सभी पोक्सो कोर्ट्स के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा | DPP के मुख्य फीचर्स में सभी हितधारकों के लिए रोल-आधारित सिक्योर लॉगिन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA), एक सेंट्रलाइज्ड एन्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंट रिपॉजिटरी, ऑटोमेटेड टास्क एलोकेशन और नोटिफिकेशन, और सभी हितधारकों के लिए एक वास्तविक- समय निगरानी डैशबोर्ड शामिल किया जाएगा।
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इस आधुनिक डिजिटल तकनीकी आधारित प्रणाली के माध्यम से पोक्सो मामले की स्थति, पीड़िता के संरक्षण की आवश्यकता तथा उसके पुनर्वास की आवश्यकता और स्थति को वास्तविक समय पर जाना जा सकेगा |
इस प्रक्रिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद बिना किसी देरी के आरोप पत्र का दाखिला तथा पीड़िता को प्रदान किये गए मुआवजे और पुनर्वास की स्थति की निगरानी वास्तविक समय के अनुसार की जा सकेगी |
इस प्रणाली द्वारा बिना किसी देरी के पॉक्सो मामले में पीड़ितों के समक्ष आ रही बाधाओं को पहचाना जा सकेगा |
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डीपीपी एक सक्रिय डिजिटल अनुपालन इंजन है। इस प्रणाली को का SOP द्वारा अनिवार्य सभी वैधानिक और प्रक्रियात्मक समय-सीमाओं के साथ प्रोग्राम किया जाएग |
उदाहरण के लिए पोक्सो मामलों के सम्बन्ध में अलग -अलग कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है |
यदि इस समय सीमा का जिम्मेदार अदिकारियों या कर्मचारियों द्वारा एक निर्धारित समय सीमा में पालन नहीं किया जाता है तो तो जिला जज या निगरानी समिति के डेशबोर्ड पर अलग -अलग रंग में अलर्ट दिखाने लगता है |
चिकित्सा परीक्षा के लिए 24 घंटे की समय-सीमा, FSL रिपोर्टों के लिए 15 दिनों की समय-सीमा, और चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60/90 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है।
इस प्रणाली के तहत एक रीयल-टाइम, ट्रैफिक-लाइट रंग-कोडित प्रणाली निगरानी पर दिखाई देने लगती है |
जिला न्यायाधीश और निगरानी समिति के डैशबोर्ड पर यदि हरा रंग दिखाई दे रहा है तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा होने का संकेत मिलता है |
यदि रंग पीला है तो समय-सीमा अपनी अंतिम तिथि के करीब है (जैसे, 48 घंटे शेष हैं) और यदि यह रंग लाल है तो समय-सीमा का उल्लंघन हुआ है।
किसी भी महत्वपूर्ण समय-सीमा का उल्लंघन होने पर, एक स्वचालित, सिस्टम-जनित उच्चीकरण अलर्ट एसएमएस और आधिकारिक ईमेल के माध्यम से नामित पर्यवेक्षी प्राधिकारी को भेजा जाता है | यह डिजिटल तकनीकी शून्य विलम्ब सुनिश्चित करने में मदद देती है |
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कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा निर्देशित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) समझौता न किये जाने वाले सिद्धांतों के एक समूह पर आधारित है, जिसका अनुपालन सभी हितधारकों द्वारा पॉक्सो की हर कार्यवाही, निर्णय और उसके प्रावधानों की व्याख्या में किया जाना चाहिए | ये सिद्धांत निम्नवत हैं :
पोक्सो के सम्बंधित सभी निर्णय बच्चो के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रख कर किये जायेगे | बच्चों के सर्वोत्तम हित के विपरीत किसी भी प्रक्रिया या आदेश की अनुमति नहीं है | बच्चो का का शारीरिक, मानसिक और विकासात्मक हित सर्वोपरि रखना होगा |
पोक्सो पीड़ित बचे से बात-चीत करने के दौरान सभी कर्मचारियों, जिसमे पुलिस ,डॉक्टर, परामर्शदाता और न्यायिक अधिकारी आते है, को बच्चे को लगे सदमे/आघात के संकेतों और लक्षणों को समझने और उसके बाद प्रतिक्रिया देने के लिए उनका उचित प्रशिक्षण किया जाना चाहिए |
न्याय व्यवस्था द्वारा सक्रीय रूप से पोक्सो पीड़ित का पुनः उत्पीड़न रोकने के लिए भरस्कर प्रयास किये जाने चाहिए |
पॉक्सो के मामलों में अदालत ने शून्य विलम्ब के सिद्धांत को महत्व दिया है | पॉक्सो अधिनियम, नियम और SOP में निर्धारित समय सीमाओं को स्वैक्षिक नहीं बल्कि आज्ञापक माना है |
इन समय सीमाओं में किसी भी हितधारक द्वारा जानबूज कर लेटलतीफी बच्चो के शीघ्र न्याय के मौलिक अधिकार का उलंघन करार दिया गया है |
नयी डिजिटल प्रणाली द्वारा यह लेटलतीफी स्वतः पकड़ ली जाएगी और आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी |
पोक्सो सम्बंधित आपराधिक न्याय प्रणाली प्रणाली का उद्देश्य सिर्फ अपराधी की दोषसिद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार पोक्सो पीड़ितों की सुरक्षा, गरिमा और उनमे आत्मविश्वास की पुनर्बहाली की भावना पैदा करने तक है |
इसलिए पोक्सो पीड़ितों से संस्थागत बात-चीत इस प्रकार की जानी चाहिए कि उन्हें अपनी सुरक्षा,गरिमा और आत्मविश्वास की पुनर्बहाली का आभास हो सके |
पॉक्सो अपराधों में बच्चों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है | इसे सिर्फ प्रक्रियात्मक नियम द्वारा सुरक्षित नहीं किया जा सकता है |
अदालत ने पॉक्सो पीड़ितों की सुरक्षा के लिए डिजिटल तकनीकी के उपयोग पर जोर दिया है | यह तकनीकी बच्चों की अनधिकृत पहचान को असंभव बनाती है |
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ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल तथा नेट कनेक्टिविटी तथा कुशल स्टाफ की कमी SOP के मार्ग में बाधा खड़ी कर सकते हैं |
पॉक्सो पीड़ित का डिजिटल डाटा अत्यंत संवेदनशील है साइबर सुरक्षा खतरों से वह भी अछूता नहीं हो सकता है |
ग्रामीण क्षेत्रों में उचित डिजिटल नेटवर्क के अभाव तथा समय से कार्य न होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाहियों के विरोध में पुलिस, अस्पताल, बाल कल्याण समिति के लोग इस कार्य प्रणाली का विरोध कर सकते हैं |
पॉक्सो मुकदद्मे के दौरान पीड़ितों को सलाह देने तथा सूचना देते समय आघात से बचाव और बाल मनोविज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञों और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी SOP के सुचारू संचालन में बाधा खड़ी कर सकते हैं |
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यह कहने में कोई अतिश्योक्ति न होगी कि पॉक्सो पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए पोक्सो अधिनियम की सैद्धांतिक सीमाओं से बाहर जाकर कर्नाटका हाई कोर्ट ने आधुनिक डिजिटल तकनीकी से लैस एक व्यवहारिक नवोन्वेषण आधुनिक डिजिटल प्रणाली को उपलब्ध कराया है |
जो भविष्य में पोक्सो पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के अलावा उनके मानव अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम होगा |
कर्नाटका हाई कोर्ट के निर्णय ने स्पष्ट कर दिया है कि पोक्सो अधिनियम पोक्सो अपराधियों के लिए न सिर्फ सैद्धांतिक रूप से कठोर था लेकिन अब वह व्यवहारिक और तकनीकी रूप में भी कठोर हो गया है |
यद्धपि पॉक्सो डिजिटल मानवाधिकार मॉडल अभी विधिक, मानव अधिकार और नीति विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त शब्दावली नहीं है | यह पहली बार लेखक द्वारा विचारित शब्दावली है, लेकिन उम्मीद है इस शब्दावली पर विधिक, मानव अधिकार और नीतिगत क्षेत्र के विशेषज्ञ मंथन करेंगे |
पोक्सो के लागू होने के बाद शायद ही किसी माननीय न्यायधीश ने पोक्सो पीड़ितों के मानव अधिकारों की रक्षा और न्याय हेतु इतनी न्यायिक सक्रियता ( Judicial Activism) दिखाई हो जितनी कर्नाटका हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश सूरज गोविंदाराज ने दिखाई है |
शायद लेखक को उनकी न्यायिक सक्रियता ने ही यह लेख लिखने को विवश किया है | शायद जीवन में लेखक को उनसे मिलने का मौक़ा मिला तो वह उनका अभिवादन जरूर करना चाहेगा |
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POCSO नाबालिग बच्चों को सिर्फ यौन अपराधों से बचाने का क़ानून नहीं है, बल्कि बच्चो के साथ हुए अपराध के बाद भी उनकी सुरक्षा और पुनर्वास का एक सशक्त माध्यम है | यह बच्चो के मानव अधिकार की रक्षा का अंतिम लक्ष्य है |
डिजिटल मानव अधिकार मॉडल पॉक्सो पीड़ितों सुरक्षा, गोपनीयता और उनके पारदर्शी पुनर्वास को सरकार की तरफ से सुनिश्चित करने का एक अचूक औजार है |
यह मॉडल पॉक्सो पीड़ितों की न्याय प्रक्रिया पर 24 X 7 निगरानी रखने में सक्षम होगा | इसके कारण पॉक्सो पीड़ित के केस पर गहन निगरानी रखी जा सकेगी, जिससे बच्चों की सुरक्षा, गोपनीयता और पुनर्वास में कोई चूक न हो |
आधुनिक डिजिटल तकनीकी से लैस यह मॉडल पॉक्सो एक्ट के पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनके मानव अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा |
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प्रश्न 1 :पॉक्सो डिजिटल मानव अधिकार मॉडल क्या है ?
उत्तर : यह एक एकीकृत डिजिटल प्रणाली है जिसमें FIR, जांच, मेडिकल केयर, मनोवैज्ञानिक सहायता, कोर्ट की सुनवाई, और पुनर्वास सम्बन्धी सभी प्रक्रियाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित, गोपनीय, पारदर्शी और बाल केंद्रित तरीके से संचालित होती हैं।
प्रश्न 2. यह मॉडल पॉक्सो पीड़ितों के लिए क्यों जरूरी है ?
उत्तर : क्योकि यह मॉडल बच्चो को बार बार कोर्ट में आने से बचाता है ,जांच में अनावश्यक देरी से बचाना है और उनकी पहचान उजागर होने से रोकता है तथा उनकी सुरक्षा और पुनर्वास की पुख्ता व्यवस्था की गारंटी देता है |
प्रश्न 3 : PID-based anonymity क्या है?
उत्तर : यह एक अनूठी प्रणाली है जिसमें हर बच्चे को एक Personal Identification Digit (PID) दिया जाता है। सभी हितधारक इसी PID के माध्यम से पॉक्सो केस को ट्रैक करते हैं जिसके कारण पॉक्सो पीड़ितों के नाम, पता या फोटो कुछ भी सार्वजनिक नहीं होता है |
प्रश्न 4 : Digital POCSO Portal (DPP) क्या है?
उत्तर : यह एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जहाँ—FIR दर्ज होती है, मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्य अपलोड होते हैं; जाँच की प्रगति दिखती है; कोर्ट की सुनवाई की तारीखें ऑटो-अपडेट होती हैं; पीड़ित को रियल-टाइम सपोर्ट और पुनर्वास की व्यवस्था मिलती है|
प्रश्न 5 : इस मॉडल से समयबद्ध जांच और ट्रायल कैसे सुनिश्चित किया जाता है?
उत्तर : यह डिजिटल पोर्टल स्वचालित रूप से रिमाइंडर्स प्रेषित करता है | प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर देरी होने पर डैशबोर्ड पर रेड कलर का सिग्नल भेजता है | जिससे जांच और ट्रायल को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जा सकता है |
प्रश्न 6 : इस मॉडल के मानवाधिकार आयाम क्या हैं?
उत्तर : इस मॉडल के मानव अधिकार आयामों में गोपनीयता का अधिकार, गरिमा का अधिकार, मुआवजे का अधिकार, त्वरित और सुरक्षित न्याय का अधिकार, पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार, बच्चों के सर्वोत्तम हित का अधिकार, अनावश्यक मानसिक आघात से सुरक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं |
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अस्वीकरण :
यह लेख केवल शैक्षणिक और विधिक जन-जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है | यह किसी विशेष व्यक्ति, संस्था या मामले के लिए कानूनी सलाह नहीं है | अधिक जानकारी के लिये योग्य अधिवक्ता से परामर्श आवश्यक है |
लेखक
Dr Raj Kumar
Founder- Human Rights Guru / Law Vs Reality
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