UGC Fake Universities List 2026: भारत के फर्जी विश्वविद्यालयों की पूरी सूची

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Cradit: ChatGPT  Fake Universities UGC list 2026  दिल्ली 1 .आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंस (ए. आई. पी.पी. एच.एस.) स्टेट गवर्नमेंट यूनीवर्सिटी , आफस के एच नं. 608-609, प्रथम तल संन्त कृपाल सिंह पब्लिक ट्रस्ट बिल्डिंग बी.डी.ओ. कायार्लय के पास अलीपुर दिल्ली -36 कमर्सिअल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज ,दिल्ली 2 .यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी दिल्ली 3 .वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली 4 .ए.डी.आर.- सेंट्रिक जुरिडिकल यूनिवर्सिटी, ए.डी.आर. हाउस, 8जे, गोपाल टॉवर, 25 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008 5 .इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस एंड इंजीनियरिंग ,नई दिल्ली 6  .विश्वकुमार ओप्पन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंडिया सेवा सदन, 672, 7  .संजय एंक्लेव, अपोिजट जी.टी .के .डिपो, नई दिल्ली – 110033 8  .आध्याित्मक विश्वविद्यालय (स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी), 351-352, फे स-1, ब्लॉक-ए, विजय बिहार रिठाला ,रोहिणी दिल्ली – 110085 9  .वल्डर् पीस ऑफ़ यूनाइटेड नेशनस यूनिवर्सिटी (डब्लू.पी.यू.एन.यू), नंबर-201, द्वतीय तल,बेस्ट बिजनेश पाकर्, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई...

पशु हमले में मृत्यु पर मुआवजा : भारत में क्या है अधिकार ?

आवारा पशु हमले में मृत्यु पर मुआवजा के सम्बन्ध में भारत में क्या है कानूनी अधिकार और मुआवज़ा नीति? यह लेख इस सम्बन्ध में संक्षिप्त में स्पस्ट करता है | जानने  के लिए पूरा पढ़ें |

प्रस्तावना

भारत में कुत्तों द्वारा काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही और ये कई बार इन घटनाओं की गंभीरता के कारण घायल लोगों की मृत्यु तक हो जाती है |  

ऐसी घटनाओं के बाद सवाल उठता है कि  है कि — क्या पीड़ित के परिवार को मुआवजा मिल सकता है? और यदि हाँ, तो किससे और कैसे?

इस लेख में हम जानेंगे कि भारत में कुत्ता काटने से हुई मृत्यु पर मुआवज़े को लेकर कानून क्या कहता है, किसे उत्तरदायी माना जाता है, और न्याय पाने की प्रक्रिया क्या है।

आज का विषय बेहद संवेदनशील और विवादास्पद है| क्यों कि एक तरफ पशु प्रेमी हैं और दूसरी तरफ आवारा पशुओं  के हमले में गंभीर रूप से घायल हो रहे या मृत्यु के कारण पीड़ित परिवारीजन है | 

इस लेख के माध्यम से कोशिश की गई है कि आम और खासजन को आवारा पशु जैसे कुत्तों के हमले से घायल या मृत्यु की दिशा में मुआवजा देने के क्या प्रावधान है तथा क्या नीतियां हैं ? 

अर्थात कुत्ता काटने से हुई मृत्यु पर क्या कहता है क़ानून ? इस लेख के माध्यम से इन्ही प्रश्नो के उत्तर तलासने का प्रयास किया गया है | 

क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल लाखों लोग कुत्तों के काटने का शिकार होते है जिसमे अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते है तथा इनमे से कई की मौत हो जाती है | खासकर रैवीज की बीमारी होने पर | कुत्तों के हमलों की समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि यह एक वैश्विक समस्या है| 

आज कल भारत के कई राज्यों में कुत्तों को खाना खिलाने से लेकर कुत्तों के हमलों से होने वाली मृत्यु पर मुआवजा तथा कुत्तों के हमलो से परेशान जनता की कठिनाइयों को लेकर अनेक याचिकाएं  भारत के विभिन्न उच्च न्यायालययो से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुकी है | 

भारत के कई उच्च न्यायालयों ने कुत्तों के काटने पर हुई मृत्यु पर मृतक के उत्तराधिकारिओं को मुआवजा दिया है  जो कि 10  लाख  तक रहा है | 

कुत्तों के काटने से समस्या की गंभीरता

भारत में दिसंबर,2024 के दौरान देश में कुत्तों के काटने के लगभग 22 लाख मामले सामने आए और 37 मौते हुईं। यह बताया गया केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह  द्वारा लोकसभा सत्र के दौरान | 

इसके अलावा यह  भी बताया गया कि  को बताया पिछले साल बंदर के काटने के मामलों सहित अन्य जानवरों के काटने के  5  लाख 4  हजार 728  मामले  सामने आये | 

जबकि सच्चाई कुछ अलग हो सकती है क्यों की बहुत से कुत्तो के काटने की घटनाये रिपोर्ट ही नहीं होती है, इसलिए असली संस्ख्या  इस आकड़े से कही अधिक हो सकती है | 

हाल ही में कुत्तों के काटने से मृत्यु पर मीडिया की सुर्खियां

अभी हाल ही में कुत्तों के काटने से रेबीज की बीमारी से हुई मौतों की मुख्य धारा की मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर अत्यधिक चर्चा है | 

ये चर्चा है गोल्डमेडलिस्ट कबड्डी खिलाड़ी बृजेश सोलंकी के सम्बन्ध में तथा.उत्तराखंड राज्य में तैनात एक सबइंस्पेक्टर की कुत्ते के काटने से हुई मृत्यु के बारे मे | 

कुत्ते के हमले की एक खबर सुनकर आप चौंक जायेगे और ये खबर है राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में एक कुत्ते द्वारा आम लोगों पर किये गए एक हमले के बारे में | 

इस हमले में 20 जुलाई 2025 को भीलवाड़ा जिले में कुत्ते ने 2 घंटे में 45 लोगों पर हमला किया जिसमे 25 बच्चे घायल बच्चे भी घायल हुए | अब सवाल है – क्या प्यार की कीमत इंसानों की जान होनी चाहिए?

अगर देखा जाय तो उस चर्चा में कुछ गायब है तो वह है पीड़ितों या उनके परिवार वालों के लिए मिलने वाली आर्थिक राहत | 

भारत में मानवीय आवादी के साथ साथ आवारा कुत्तों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है | ये कुत्ते बड़ी तादात में लोगों को काट रहे है | 

यह सही है कि हर कुत्ते के काटने से रेबीज की बीमारी नहीं हो सकती लेकिन सावधानी के उद्देश्य से कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज का टीका लगवाना आवश्यक है | 

भारत में अभी भी लोग आर्थिक टंगी या लापरवाही के कारण २४ घंटे के भीतर टीका नहीं लगवाते है या फिर लेट - लतीफ़ लगवाते हैं | 

ऐसी स्तिथि में बीमारी के लक्षण दिकने के बाद उनके जीवन को बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव हो जाता है | रैबीज की बीमारी से  बचाव और सावधानी ही सबसे अच्छा उपाय है | व्यक्ति के एक बार रेबीज की बीमारी की चपेट में आ जाने के बाद उसका इलाज आज भी करीब -करीब असंभव है | 

मुआवजा नीति सम्बन्धी कानूनी प्रावधान

भारत में आवारा पशुओं जैसे आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली मौतों के लिए मुआवजा दिये जाने का कोई भी विधिक या नीतिगत प्रावधान नहीं है | 

लेकिन कुत्तों के काटने से हुई मौतों के कई मामलों में मृतक के परिवारीजनों ने न्यायालय का रास्ता अपनाकर मुआवजे की कानूनी लड़ाई जीतने में सफल रहे | 

इसलिए कहा जा सकता है कि न्यायालय द्वारा निर्मित क़ानून उपलब्ध है जो पीड़ितों या उनके उत्तराधिकारियों की मदद कर उन्हें सहारा दे रहा है|  

कई अदालतों द्वारा कुत्तों के काटने पर हुई मौतों के सम्बन्ध में मुआवजा देने का आदेश किया जा चुका है हैं | उदाहरण के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय विभूती चंद मोहंती बनाम उड़ीसा राज्य, 2023 में कुत्ते के काटने से एकलौते बच्चे के मृत्यु पर एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद परिवार को 10 लाख रूपये मुआवजे के रूप में दिलाये जाने के आदेश दिए थे | 

आजकल क़ानूनी जागरूकता के चलते क़ानून का सहारा लेकर पीड़ित मुआवजे के अधिकार को न्यायालय के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं | 

मुआवजा नीति बनाने के लिए कोर्ट का निर्देश       

समाज में कुत्तों से काटने की समस्या ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि हरयाणा तथा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 193  रिट याचिकाओं  पर एक साथ सुनवाई में शामिल कर निर्णय सुनाया गया | 

जिसमे सरकारों को निर्देशित किया गया कि कुत्ते के काटने पर लोगों आई चोटों और मृत्यु की स्तिथि में मुआवजा नीति बनाई जाए | कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि

* एक दाँत के निशाँ की स्तिथि में पीड़ित को न्यूनतम १० हजार रूपये का मुआवजा दिया जाए |

*और 0.2 सेमी घाव की स्तिथि में पीड़ित को न्यूनतम मुआवजा २० हजार रूपये दिए जाए | 

मुआवजा लेने के लिए शुआती औपचारिकताएं क्या होती हैं ?

*कुत्ते के काटने के बाद सबसे पहले नजदीकी थाने में घटना की सूचना दें |  

*घायल होने की स्तिथि में मेडिकल रिपोर्ट बनवाये तथी मृत्यु होने की स्तिथि में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तथा डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाएं | 

* एक अच्छा वकील करके मुआवजे के लिए न्यायालय की शरण में जाए | 

मनुष्य और जानवर दोनों ही प्रकृति का अभिन्न अंग है | यह सही है कि प्राकृतिक संरक्षण में जानवरों का संरक्षण भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है | 

लेकिन मनुष्य का संरक्षण जानवरों के संरक्षण से ऊपर के पायदान पर रखे जाने के न्यायिक निर्णय हमारे सामने उपलब्ध हैं | मनुष्य और जानवरों के बीच के टकराव को संतुलित सन्दर्भों में देके जाने की आवश्यकता है | 

कुत्तों के साथ भी प्यार किया जाना चाहिए लेकिन साबधानी और जिम्मेदारी के साथ | सरकार भी दायित्व के अधीन है कि वह मनुष्य के संरक्षण के साथ साथ जानवरों का भी संरक्षण करे |  

FAQ :-

1 . कुत्ते के काटने पर कितना मुआवजा मिलता है?

2 अगर कुत्ता 10 दिन बाद जिंदा है तो क्या मुझे रेबीज हो सकता है?

3 .कुत्ते के दांत लगने पर क्या करें?

4. कुत्ता काटने पर क्या होता है ?

5. पालतू कुत्ते के काटने पर कौन सी धारा लगती है?

Written by Dr Raj Kumar
Human Rights & Policy Analyst



















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