बुधवार, 25 सितंबर 2024

फॉरेंसिक साइंस और मानव अधिकार के बीच अन्तर्सम्बन्ध -Interlinkage between Forensic Science & Human Rights(In Hindi)

Forensic Science and Human Rights

फॉरेंसिक साइंस और मानव अधिकार के बीच रिस्ते 

फॉरेंसिक साइंस और मानव अधिकार के बीच अन्तर्सम्बन्ध एक महत्वपूर्ण और जटिल विषय है | फॉरेंसिक साइंस का मुख्य उद्देश्य गंभीर अपराधों की जांच कर उसकी तह तक पहुंचना है तथा आपराधिक न्याय प्रणाली के समक्ष उच्च कोटि के साक्ष्य उपलब्ध कराकर सत्य की स्थापना में न्यायालय की सहायता करना है |
दूसरी ओर मानव अधिकार वे अधिकार है जो मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त है | इन अधिकारों में गरिमा,समानता,स्वतंत्रता, जीवन, सुरक्षा और सक्षम न्यायालय से न्याय की मांग करने का अधिकार    हर व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है | ये सभी मनुष्यों को बिना किसी मूल,वंश ,घर्म,जाति,नस्ल,रंग,भाषा,क्षेत्र, लिंग,आदि के भेदभाव के प्राप्त होते हैं। यही नहीं गरिमा का अधिकार व्यक्ति की मृत्यु या ह्त्या के उपरांत उनके शवों को भी  प्राप्त होता  है |
किसी भी देश में मानव अधिकारों का संरक्षण एक सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है | अक्सर फॉरेंसिक साइंस का उपयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं से सम्बंधित जटिल तथ्यों को उजागर करने के लिए  किया जाता है | जब नियम विरुद्ध किसी व्यक्ति को किसी झूठे अपराध में फंसाया जाता है और उसे यातनाये दी जाती है या हिरासत में ही उसकी ह्त्या कर दी जाती है | ऐसी स्थति में अपराधियों के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति गवाही देने वाला सामने नहीं आता है  जिसके कारण सरकार पोषित या संरक्षण पाए व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही पहले तो प्रारम्भ नहीं होती है और यदि प्रारम्भ हो भी जाए तो साक्ष्य के अभाव में न्यायलय से दोषमुक्त हो जाते है | ऐसी स्थति में पीड़ितों के लिए फॉरेंसिक साइंस ही न्याय और मानव अधिकार संरक्षण के द्वार खोलती है |
विश्व के अलग-अलग देशों में नरसंहार की कई घटनाएं इतनी भीभत्स और भयानक हुयी है कि उन घटनाओं का कोई चश्मदीद जीवित नहीं बचा, जो घटना के सम्बन्ध में परिथितिजन्य विवरण उपलब्ध करा सके | जो  जीवित बचे वे आताताईयों के भयवस अपना मुँह खोलने के लिए तैयार नहीं  थे | 
जो जीवित बचे उनके द्वारा दिए गए घटना सम्बन्धी विवरण की सत्यता की पुष्टि के बिना घटना की सच्चाई को उजागर करना अपने आप में अत्यधिक दुरूह कार्य था| इस जटिल कार्य को आसान बनाया फॉरेंसिक साइंस के विशेषज्ञों द्वारा फॉरेंसिक साइंस का उपयोग करके | 
आज फॉरेंसिक साइंस में बहुत उन्नति हो चुकी है| यही कारण है कि फॉरेंसिक साइंस के उपयोग से विश्व के कई देशों में मानवाधिकार उलंघन की भीभत्स आपराधिक घटनाओं का खुलासा संभव हो सका है | 
विश्वभर में फॉरेंसिक साइंस का मानव अधिकार उल्लंघन के वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण के सशक्त माध्यम के रूप में उपयोग होता रहा है | कई देशों के फॉरेंसिक साइंस के वैज्ञानिकों ने मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में नरसंहार की घटनाओं से सम्बंधित विशेष तथ्यों को उजागर करने का काम किया है| यही नहीं आज यह विज्ञान प्रयोगशालाओं से बाहर निकलकर दूर दराज स्थित आपराधिक घटना स्थलों तक पहुंच रहा है। वर्तमान में इसके अनेक उदाहरण उपलब्ध है |  जिनमे से कुछ यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं | 
उदाहरण स्वरुप, वर्ष १९९५ में स्रेवेनिका के बोसनियन गांव में सर्वों द्वारा मारे गए बोसनियन लोगों के शवों को बरामद किया गया | उनका सावधानी पूर्वक उत्खनन और विश्लेषण के परिणाम स्वरुप सामने आये वैज्ञानिक सबूतों को साक्षियों के ब्यानो के साथ मिलाया गया |  इस घटना में  ८००० लोगों की सामूहिक हत्या हुई थी |  
उसी प्रकार वर्ष १९९० में ग्वाटेमाला कमीशन फॉर हिस्टोरिकल क्लेरिफिकेशन ने अनेकों सामूहिक कब्रों की खुदाई के आदेश दिए | अनेकों वर्ष बीतने के बावजूद पीड़ित और स्थानीय लोग जोर से यह नहीं कह सकते थे कि उनके पास ही उनके परिजनों या रिश्तेदारों के शवों को दफनाया गया था | उक्त सामूहिक कब्रों को तहसनहस  और हेरफेर करने के प्रयास किये गए | परन्तु सामूहिक कब्रों के उत्खनन के उपरान्त निकले परिणामों ने स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध कराये कि ग्वाटेमाला आर्मी ने वर्ष १९८० में अत्याचार किये थे | 
73 वर्षीय ओकलाहोमा निवासी क्लाइड स्नो दुनिया के जाने-माने फोरेंसिक मानवविज्ञानी माने जाते है | वे  आपदाओं, दुर्घटनाओं और हिंसक अपराधों में मारे गए लोगों का वैज्ञानिक विधि से परीक्षण कर घटना के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करते है | वर्ष १९७९ में अमेरिकन एयर लाइन्स की १९१ दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमे २७३ लोग मारे गए | क्लाइड स्नो ने जांच करने के लिए एक टीम बनाई जिसमे चिकित्स्कीय जांचकर्ता ,दन्त चिकित्सक तथा एक्स -रे तकनीसियन शामिल थे | दुर्घटनाग्रस्त लोगों के अवशेषों की जांच  पूरी करने के परिणामस्वरूप  २७३ लोगों में से २४४ लोगों की पहचान कर ली गयी थी सिर्फ २९ लोग ही अज्ञात बचे थे | 
यह फॉरेंसिक साइंस ही है जिसकी बदौलत मानवता के विरुद्ध गंभीरऔर भीभत्स अपराधों का खुलासा संभव हो सका है  |  
सयुंक्त राष्ट्र  संघ की सुरक्षा परिषद् ने सशस्त्र संघर्ष के दौरान लापता हुए लोगों पर ११ जून २०१९ को पहली बार प्रस्ताव पारित किया जिसमे इस बात पर चिंता जाहिर की गयी गयी कि लापता होने वाले लोगों की संख्या में कमी आने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं | 
परिषद् ने सर्व सम्मिति से संकल्प २४७४ (२०१९ ) को अपनाते हुए कहा कि संघर्ष के दोनों पक्षों को वह सभी उचित उपाय करने चाहिए जिनसे लापता लोगों की अनवरत खोज चलती रहे तथा उनके अवशेषों  की वापसी सुनिश्चित हो| दोनों पक्ष बिना किसी दुराग्रह के लापता लोगों का हिसाब दें और लापता लोगों की शीघ्र ,गहन और प्रभावी जांच सुनिश्चित हो | 
सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव में कहा गया कि  हम महान वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से परिचित है जिससे अन्य बातों के साथ -साथ लापता लोगों की खोज और पहचान की प्रभावी विधियों में उल्लेख्नीय बृद्धि हुई है जिसमे फॉरेंसिक साइंस ,डीएनए  विश्लेषण ,उपग्रह मानचित्र और इमेजनरी ,तथा जमीन भेदने वाला रडार शामिल है | 
सुरक्षा परिषद् के उक्त प्रस्ताव में शास्त्र संघर्ष से जुड़े पक्षों से सशस्त्र संगर्ष के बाद मृतकों की तलाश करने ,उन्हें बरामद करने,उनकी पहचान करने ,दफ़न स्थलों का मानचित्र बनाने ,मृतकों के शवों का सम्मान करने करने और उचित रूप में रख रखाव का आग्रह किया गया है |  
सुरक्षा परिषद् के उक्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्ताव में शवों और उसके परिजनों या रिश्तेदारों के मानव अधिकारों के प्रति संघर्ष के दोनों पक्षों को सम्मान दिए जाने का आग्रह किया है साथ ही लापता, लोगों की खोज में वैज्ञानिक विधियों के रूप में फॉरेंसिक साइंस ,डीएनए  विश्लेषण ,उपग्रह मानचित्र और इमेजनरी तथा जमीन भेदने वाला रडार के उपयोग की वकालत की है |
फॉरेंसिक साइंस की बदौलत अपराधी को सजा दिलाकर पीड़ित के मानव अधिकारों को संरक्षित किया जाता है उसी तरह अभियुक्त के निर्दोष साबित होने पर अभियुक्त की स्वतंत्रता और न्याय प्राप्ति के अधिकार का संरक्षण होता है | 
अनेक मामलों में जानबूज कर की गयी आगजनी और हत्याओं को दुर्घटना का रूप दे दिया जाता है लेकिन फॉरेंसिक साइंस के उपयोग से की जाने वाली जांच पड़ताल से दूद का दूध और पानी का पानी हो जाता है | आगजनी या ह्त्या करने वालों का पता चल जाता है तथा पीड़ितों को फॉरेंसिक साइंस की बदौलत छतिपूर्ति संभव हो पाती है | 

शवों /मृतकों का सम्मान और उचित व्यवहार का मानव अधिकार  

विश्वभर में अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं जिनमे कब्रों में दफ़न लोगों को उत्खनन द्वारा निकाला गया और उनकी फॉरेंसिक साइंस के तहत जांच की गयी और उसके बाद उन शवों की पहचान होने पर वे उनके परिजनों और रिश्तेदारों को सौंपे गए जिससे वे अपनी रीती रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार कर सके | मृत्यु या ह्त्या के बाद भी उनके शवों को सम्मान दिया जाना पीड़ितों के परिवारीजनों और रिश्तेदारों को दर्द भरा सकून देता है जिससे उन्हें भी गरिमा के अधिकार का अहसास होता है |
सर्वोच्च न्यालय की विधि व्यवस्था आश्रय अधिकार अभियान  बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया, ए आई आर २००२ एस सी ५५४  में सड़क पर मरने वाले आश्रयहीन व्यक्तियों के अदावाकृत  शवों को उनके धर्म के अनुसार रीति रिवाज  से अंतिम संस्कार के अधिकार को स्थापित किया गया है | 
फॉरेंसिक साइंस और मानव अधिकारों के बीच अंतर्रसम्बन्धों के बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित होंगे कि स्पेन में हिंसा के इतिहास को चुनौती देने के लिए एक बहुत व्यापक फॉरेंसिक साइंस -आधारित मानवाधिकार आंदोलन खड़ा हो गया | इस आंदोलन के उद्देश्यों में परिवार के मारे गए या लापता परिजनों को खोजने,उन्हें वापस लाने और उनको पुनः दफनाने में सहायता करना और राज्य के अत्याचारों और नरसंहार के समय घटित घटनायों को वैज्ञानिक तथ्यों से पुष्ट करना शामिल था | 
सही मायने में यह एक अधिकार आधारित वैज्ञानिक आंदोलन था जो कि अतीत की हिंसक और भीभत्स कहानियों को उजागर करने पर आधारित था | इस आंदोलन में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए अवशेषों को प्राप्त करना और विज्ञान के सुस्थापित सिद्धांतों का उपयोग सुनिश्चित कर उनकी पहचान कराना था | यह अत्यधिक दुरूह कार्य था | शव परीक्षण भी फॉरेंसिक साइंस का एक विषय है | 
इस आंदोलन की खास  बात यह थी कि इस आंदोलन में फॉरेंसिक साइंस अर्थात विज्ञान को परिवारों के मानव अधिकारों की प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम बनाया गया | जिसकी की बदौलत अर्जेंटीना में डीएनए परीक्षण से कम से कम 130 लापता बच्चों की पहचान संभव हो सकी
जिन परिवारों से उनके परिजन लापता होते हैं उनके पता न लगने तक परिवारीजन हमेशा शोक में डूबे रहते हैं  और उनके मिलने का इंतज़ार ख़त्म नहीं होता है | इस दौरान परिवारीजन अपने प्रियजनों का अपनी आस्था और परम्पराओं के अनुसार अंतिम संस्कार के अधिकार से वंचित रहते हैं और उनके इस इन्तजार को अनेकों मामलों में समाप्त किया है फॉरेंसिक साइंस के उपयोग ने | 
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था पंडित परमानंद कतरा बनाम भारत संघ ,१९९५ (३)एस सी सी २४८ में स्थापित किया है कि,"भारत के संविधान के अनुछेद २१ के तहत सम्मान और उचित व्यवहार का अधिकार न सिर्फ जीवित व्यक्ति को है बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर को भी उपलब्ध है |"
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था रामजी सिंह मुजीब भाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ,(२००९)५ एआईआईऐलजे ३७६  में  माना गया कि भारत के संविधान के अनुछेद २१ में "व्यक्ति" शब्द में एक मृत व्यक्ति भी समाहित है और सम्मान के साथ जीवन के अधिकार का विस्तार इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसमे उसके मृत शरीर को भी उसकी परंपरा,संस्कृति और धर्म के अनुसार सम्मान दिया जाए, जिसका वह हकदार होता है तथा समाज को मृतक के प्रति किसी प्रकार का अपमान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है | 
भारत के राष्ट्रीय विधायन और विधि व्यवस्थायों  में ही नहीं बल्कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ,संकल्प २००५ /२६ ,१९ अप्रैल २००५ , में मानव अधिकार और फॉरेंसिक विज्ञानं पर एक प्रस्ताव में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने "मानव अवशेषों के सम्मानजनक तरीके से निपटाने के महत्व, जिसमे उनका उचित प्रबन्धन और निपटारा शामिल है, तथा साथ ही परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति सम्मान" को रेखांकित किया गया है |  
उपरोक्त से स्पष्ट है कि न सिर्फ जीवित व्यक्ति को गरिमा का अधिकार प्राप्त है बल्कि मृत शरीर को भी जीवित व्यक्ति के सामान गरिमा का अधिकार प्राप्त है |    

फोरेंसिक साइंस  का तात्पर्य एवम क्षेत्र 

फोरेंसिक साइंस की आधुनिक और उत्कृष्ट परिभाषा के अनुसार कानूनी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला कोई भी विज्ञान फोरेंसिक विज्ञान है। फॉरेंसिक साइंस या न्यायालयीय विज्ञान मुख्य रूप से किसी आपराधिक घटना या अपराध की जांच तथा उसका विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों औरअत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित है। फॉरेंसिक वैज्ञानिक अपराध स्थल से एकत्र किए गए सबूतों/सुरागों को अदालत में प्रस्तुत करने के वास्ते ग्राहीय साक्ष्य के तौर पर इन्हें परिवर्तित करने का प्रयास करता है।
अर्थात यह विज्ञान आपराधिक घटनाओं की जांच में वैज्ञानिक  विधियों का उपयोग करता है | जिससे आपराधिक घटना से सम्बंधित तथ्यों की पुष्टि सटीकता के साथ हो सके | एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट किसी प्रकरण से सम्बंधित जटिल तथ्यों की उपस्थिति के बाबजूद एक निश्चित सटीकता के साथ उसके समक्ष आने वाले  प्रश्नो का उत्तर दे सकता हैं | यह विज्ञान आपराधिक न्याय व्यवस्था में समाज और मानवता के विरुद्ध होने वाले जघन्य अपराधों में अत्यधिक सटीक और ग्राहीय  साक्ष्य उपलब्ध करती है | इस विज्ञान का मूलमंत्र है सत्य की खोज करना | 
समाज में अनेक आपराधिक घटनाएं ऐसी होती है जो किसी की उपस्थिति में नहीं होते हैं अर्थात जिसके कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं होते है | ऐसी स्तिथि में अपराधी को पहचान कर घटना से सटीकता से जोड़ना तथा अपराधी को सजा दिलवाना सम्पूर्ण आपराधिक न्याय व्यवस्था के लिए कोई आसान कार्य नहीं होता है | बस यही वह स्थति होती है जहाँ आपराधिक न्याय व्यवस्था का ध्यान फॉरेंसिक साइंस की ओर जाता है |
फॉरेंसिक विज्ञान के तहत घटना स्थल पर मौजूद सुबूतों ,जैसे कि मृतक का शव,खून के धब्बे,वीर्य,नाखून,बाल,अन्य वस्तुएं,अँगुलियों के निशान,हतियार तथा शरीर पर लगे गोलियों के निशान तथा उन पर लगा गन पाउडर आदि,  के अतिरिक्त अन्य शारीरिक, रासायनिक और जैविक तथ्यों का संकलन किया जाता है और आवश्यकता अनुसार प्रयोगशाला में उन नमूनों का उपयोग किया जाता है | जिसके परिणाम स्वरुप विश्लेषण के आधार पर सटीक जानकारी, तथ्यों औरअपराधियों की पहचान की जाती है | 
न्याय और मानव अधिकार संरक्षण के लिए किसी आपराधिक घटना या दुर्घटना के तथ्यों के सम्बन्ध में सटीकता, पारदर्शिता और निष्पक्षतापूर्ण जानकारी का होना आवश्यक है और यह जानकारी एकत्रित होती है फोरेंसिक साइंस में उपलब्ध उन्नत तकनीकी और वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग से |
इस विज्ञान का मुख्य उद्देश्य न केवल दोषियों को सजा दिलाना है बल्कि बल्कि निर्दोष व्यक्तियों को उनके विरुद्ध हो रहे अन्याय से बचाना भी है | न्यायालय में इन साक्ष्यों के स्वीकार किये जाने योग्य होने पर अपराध के दोषी को सजा मुकर्रर होती है या निर्दोष होने की स्तिथि में बाइज्जत मुक्त कर दिया जाता है | 
साक्ष्य विहीन मुकद्द्मों में न्यायालय का निर्णय मुख्य्तया फॉरेंसिक साइंस द्वारा इकट्ठे किये गए सबूत के सम्बन्ध में निकाले गए निष्कर्षों पर ही निर्भर करता है | इस विज्ञान द्वारा न्यायालय को किसी अपराध के सम्बन्ध में सटीक जानकारी मिलती है जो आपराधिक न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाती है खासकर जब न्यायालय के समक्ष अँधा मामला होता है| अर्थात मामले में निर्णय लेने के लिए किसी प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते है लेकिन सबूत के रूप में वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध होने की सम्भावनाये होती हैं |इससे वर्तमान न्याय प्रणाली में फॉरेंसिक साइंस की भूमिका का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है | 
फोरेंसिक साइंस का विस्तार आज बहुत व्यापक तथा एक बहु-विषयक क्षेत्र के रूप में हो चुका है। वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के चलते आये दिन इस क्षेत्र में व्यापक विस्तार हो रहा है | फोरेंसिक विज्ञान में फिंगरप्रिंट से लेकर फोरेंसिक मनोविज्ञान, फोरेंसिक नृविज्ञान, फोरेंसिक ओडोन्टोलॉजी, फोरेंसिक पैथोलॉजी, फोरेंसिक जीवविज्ञान और सीरोलॉजी,फोरेंसिक रसायन विज्ञान, फोरेंसिक भौतिकी, फोरेंसिक कीट विज्ञान, विष विज्ञान, डीएनए विश्लेषण, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डिजिटल फोरेंसिक, फोरेंसिक इंजीनियरिंग, फोरेंसिक बैलिस्टिक, फोरेंसिक अकाउंटिंग, प्रश्नगत दस्तावेज, फोरेंसिक पोडियाट्री, फोरेंसिक भाषाविज्ञान और वन्यजीव फोरेंसिक तक कई तरह के विषय शामिल हैं जो उसके बहु-विषयक होने की स्पष्ट गवाही देते हैं | 

न्यायालय में फॉरेंसिक साक्ष्य का महत्त्व 

फॉरेंसिक साइंस के उपयोग से संकलित सबूतों के सम्बन्ध में यह आवश्यक नहीं कि न्यायालय हर मामले में उन्हें साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर ले | यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर होता है कि फॉरेंसिक साइंस के द्वारा किसी घटना के सम्बन्ध में जांच के नतीजों को स्वीकार करे या ना करे | 
यदि फॉरेंसिक साइंस के नतीजों को किसी न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित प्रकरण में साक्ष्य का रूप धारण कर लेता है तथा वह न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले निर्णय का आधार बनता है | 
यद्यपि १ जुलाई २०२४ से पहले फॉरेंसिक साइंस के तहत संग्रह किये गए सबूत भारतीय साक्ष्य अधिनियम,१८७२ की धरा ४५ के अधीन विशेषज्ञ की राय के तहत आते थे परन्तु उक्त अधिनियम के समाप्त किये जाने के बाद लाये गए नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम,२०२३ की धरा ३९ में भी विशेषज्ञ की राय को सम्मिलित किया गया है | 
फॉरेंसिक साइंस के सबूत स्वतः ही साक्ष्य का रूप धारण नहीं करते हैं बल्कि उन सबूतों के सम्बन्ध में उस फॉरेंसिक साइंस विशेषज्ञ की जिसने सबूतों का संकलन या उनकी प्राप्ति के के बाद वैज्ञानिक विश्लेषण किया है उसकी मुख्य-परीक्षा और प्रति-परीक्षा के बाद ही वे सबूत साक्ष्य में बदलते है अन्यथा की स्थति में उस फॉरेंसिक साइंस के सबूत का भी कोई महत्त्व नहीं होता है |
ऐसी अपराधिक घटनाओं, जिनके सम्बन्ध में चच्छुदर्शी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते है, वहां अपराधियों को सजा दिलाने या निर्दोषों को दोषमुक्त करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अलावा एक मात्र विकल्प के रूप में फॉरेंसिक साइंस का महत्त्व अत्यधिक बढ़ जाता है | क्यों कि कानूनी प्रक्रिया में भौतिक साक्ष्य अत्यधिक महत्व के होते हैं  साक्षी की तुलना में भौतिक साक्ष्य में हेरफेर करना मुश्किल होता है तथा ये साक्ष्य अत्यधिक भरोसेमंद, प्रमाणिक तथा वैज्ञानिक समुदाय द्वारा स्वीकृति प्राप्त होते है |
न्याय और मानव अधिकार संरक्षण के लिए किसी आपराधिक घटना या दुर्घटना के तथ्यों के सम्बन्ध में सटीकता, पारदर्शिता और निष्पक्षतापूर्ण जानकारी का होना आवश्यक है और यह जानकारी एकत्रित होती है फोरेंसिक साइंस में उपलब्ध उन्नत तकनीकी और वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग से, जो किसी भी न्यायालय में किसी प्रकरण में निर्णय और आदेश देने के लिए आवश्यक है |  

फोरेंसिक साइंस का भारतीय परिदृश्य 

वर्तमान समय में न्याय प्रणाली में आये दिन अनेक आमूलचूक परिवर्तन हो रहे हैं | जिसके कारण भारत में अपराधों की जांच प्रक्रिया के दौरान साक्ष्य संकलन में फॉरेंसिक साइंस की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गयी है | फॉरेंसिक साइंस को हिंदी भाषा में न्यायिक या न्यायालयिक विज्ञान भी कहा जाता है | यह विज्ञानं किसी आपराधिक घटना की तह तक जाने का अवसर प्रदान करती है | 
भारतीय न्याय व्यवस्था में फोरेंसिक विज्ञान का उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872  के लागू होने के साथ ही  शुरू हो गया था। इस अधिनियम ने भारतीय न्यायालयों में वैज्ञानिक साक्ष्य की ग्राहीयता को मान्यता प्रदान की। आपराधिक जांचपड़ताल में वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग के बढ़ने के साथ ही भारत में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की संख्या में इजाफा हुया है लेकिन न्यायालयों में लंबित मुकदद्मों की तुलना में अभी भी फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और  फॉरेंसिक विज्ञान में में कुशल मानव संसाधन की अत्यधिक कमी है | 
इस बात की तस्दीक होती है फॉरेंसिक साइंस पर नयी दिल्ली में आयोजित एक वेबिनार से | अगस्त, २०२० में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,इंडिया द्वारा भारत में फॉरेंसिक साइंस  की स्थापना और सम्बंधित मुद्दों पर आयोजित वेबिनार की समाप्ति इस निष्कर्ष के साथ हुई कि भारत में फॉरेंसिक लैब्स और उनके सञ्चालन के लिए पर्याप्त संख्या में मानव संसाधन की कमी है | 
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने, वर्ष २०२३ में गुजरात के गाँधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञानं विश्वविद्यालय (NFSU) के ५ वे अंतर्राष्ट्रीय अपराध विज्ञान सम्मलेन को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि ५ वर्षों के बाद देश को हर वर्ष ९ हजार से अधिक वैज्ञानिक अधिकारी और फॉरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञ मिलेंगे |  
लेखक उक्त वेबिनार में आये सुझावों में से एक महत्वपूर्ण सुझाव को पाठकों के साथ साझा कर रहा है और यह सुझाव था एकीकृत बीएससी (फॉरेंसिक) एलएलबी में एक अलग पाठ्यक्रम के रूप में फॉरेंसिक क़ानून की पढ़ाई शरू करना | इस सुझाव पर अमल करते हुए उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ फॉरेंसिक साइंस (UPSIFS) के संस्थापक निदेशक डॉ जी के गोस्वामी, (IPS) ने इंस्टिट्यूट में एकीकृत बीएससी (फॉरेंसिक) एलएलबी (ऑनर्स) का पाठ्यक्रम भारत में संभवतः सर्वप्रथम प्रारम्भ कराकर न्याय और मानव अधिकार संरक्षरण की दिशा में मानव अधिकार आयोग की अनुसंसा का अनुसरण किया है |
फॉरेंसिक विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंट के महत्त्व को समझते हुए एनडीए सरकार द्वारा डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग)विनियम विधेयक,२०१९ को लाया गया लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया है |  
कानून के क्षेत्र में आपराधिक न्याय प्रणाली की वर्तमानआवश्यकताओं को देकते हुए भारत में मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता, १८६० ,दंड प्रक्रिया संहिता ,१९७३ ,और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ,१८७२ को समाप्त कर दिया है | इनके स्थान पर नए सिरे से क्रमशः तीन नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता,२०२३,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ,२०२३ तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम,२०२३ को भारतीय संसद द्वारा पास करा कर १ जुलाई, २०२४ से लागू कर दिया गया है | 
कहना न होगा कि आपराधिक न्याय व्यवस्था की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रकते हुए उसको अधिक गतिशील ,सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,२०२३ में आमूलचूक परिवर्तन किया गया है |इस परिवर्तन के तहत अधिनियम की धारा १७६(३) के तहत एक नया प्रावधान लाया गया है|  यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि,
            "किसी ऐसे अपराध के जो सात वर्ष या अधिक के लिए दंडनीय बनाया गया है ,के होने से सम्बंधित पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी को कोई सूचना प्राप्त होती है तो अपराध में कारणों का पता लगाने के लिए न्याय सम्बन्धी दल को न्याय सम्बन्धी साक्ष्य संग्रह करने के लिए अपराध स्थल पर भेज सकेगा और कार्यवाही की वीडियो भी किसी इलेक्ट्रॉनिक साधन से बनाएगा जिसमे मोबाइल फोन भी शामिल है | " 
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,२०२३ के उक्त प्रावधान के अवलोकन से प्रतीत होता है  कि सरकार द्वारा न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उपचार के रूप में फॉरेंसिक विज्ञान पर बहुत बल दिया जा रहा  है | 
यद्धपि वर्तमान में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में पहले से ही अनेक मामले जांच की राह टोह रहे हैं | इन प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजे गए नमूनों की समय से जांच न होने तथा उसके न्यायालय के समक्ष उपलब्ध न होने के कारण अनेक आपराधिक मुकदद्मे के निस्तारण में अत्यधिक विलम्ब होता है | जिसके कारण न्यायालयों पर भी अत्यधिक बोझ बढ़ता है | 

फॉरेंसिक साइंस पर न्यायिक दृष्टिकोण 

भारत में सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों ने फॉरेंसिक साइंस के अलग -अलग विषयों पर न्यायिक दृष्टिकोण के रूप में अनेक विधि व्यवस्थाएँ दी है | जिनमे से कुछ महत्वपूर्ण विधि व्यवस्थायों का इस लेख में वर्णन किया जा रहा है | 
सर्वोच्च न्यालय की विधि व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम सुनील और अन्य ,एआईआर २०१७ एस सी २१५० में स्थापित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य के समर्थन के लिए फुटप्रिंट देने के लिए आदेशित किया जा सकता है किन्तु ये भारतीय संविधान के अनुछेद २०(३) के अधीन संरक्षण की गारंटी का उलंघन नहीं माना जाएगा |  
सर्वोच्च न्यायालय के केस लॉ एच पी एडमिनिस्ट्रेशन बनाम ओम प्रकाश, एआईआर १९७२ एस सी ९७५ में माननीय न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया है कि "फिंगरप्रिंट विज्ञान एकदम सही विज्ञान है |"  
सर्वोच्च न्यालय  द्वारा दिए गए एक निर्णय जसपाल सिंह बनाम राज्य ,एआईआर १९७९  एस सी १७०८  में माननीय न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया है कि "फिंगरप्रिंग पहचान का विज्ञान किसी गलती एवम संदेह को नहीं स्वीकार करता है |" 
विधि व्यवस्था रामा सुब्रमण्यम बनाम केरला राज्य ,एआईआर २००६ एससी ६३९ में मृतक के बैडरूम में रखी अलमारी पर अभियुक्त की उँगलियों के चिन्ह पाए गए तथा उसके बाल मृतका की साड़ी और कच्छी पर पाए गए | इस प्रकरण में न्यायालय ने अभियुक्त को ह्त्या का दोषी पाया | 
सर्वोच्च न्यालय द्वारा निर्मित विधि फूल कुमार बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, (१९७५ )१ एससीसी ७९७ में एक डकैती के दौरान छुए गए कैशबुक के कुंडे पर अभियक्त के अंगूठे के निशान पाए गए जिन्हे विशेषज्ञ की सहायता से न्यायालय में सिद्ध किया गया | इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वाराअभियुक्त की सजा को बरकरार रखा गया | इस विधि व्यवस्था से फॉरेंसिक साइंस के सम्बन्ध में अवर न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक का न्यायिक दृष्टिकोण स्पष्ट होता है | 
आसाम राज्य बनाम यू एन रालखोवा ,१९७५ सी आर एल जे ३५४ के प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी और तीन पुत्रियों की ह्त्या कर दी थी और उनके शवों को १० फरवरी १९७० रात्रि में जला दिया गया | अगले दिन पुलिस द्वारा उनके शवों को कब्जे में ले लिया गया | अभुक्त के विरुद्ध ह्त्या करने का आरोप लगा | अवशेषों के कंकाल का परीक्षण किया गया | जिमे उनकी खोपड़ी और फोटो का मिलान किया गया | जिसमे पाया गया कि ४ कंकाल उसकी पत्नी और पुत्रियों के थे| उक्त आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया | 
मुकेश एवम अन्य बनाम स्टेट एनसीटी ऑफ़ दिल्ली अवं अन्य ,ए आई आर २०१७ एस सी २१६१ , जिसे निर्भया केस के नाम से भी जाना जाता है | भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बलात्कार की घटना घटित हुई | पीड़िता के शरीर पर आए दाँतों से काटने के निशानों ने अपराधी को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण सुराग दिए | इन सुरागों के तहत पीड़िता को दाँतों से आई चोटों के फोटो लिए गए साथ ही पांच अभियुक्तों के दाँतों के पैटर्न लिए गए |
उक्त दोनों के मिलान के विश्लेषण से आये परिणामो से स्पष्ट हुया कि पांच अभियुक्तों में से पीड़िता को दाँत से काटकर चोट पहुंचाने वाला अभियुक्त राम सिंह था | इस प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम ,१९७२ की धरा ४५ के अधीन विशेषज्ञ की राय माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी | 
विश्वभर में फॉरेंसिक साइंस के सिद्धांतों के उपयोग से संकलित किये गए सबूतों के आधार पर न्यायालयों द्वारा अनगिनत आपराधिक प्रकरणों में निर्णय दिए गए हैं | जनके आधार पर न सिर्फ पीड़ितों को न्याय और उनके मानव अधिकारों का संरक्षण हुया है बल्कि अनेक  अभियुक्तों को झूठे प्रकरणों में दोषमुक्त घोषित किये जाने से उनको न्याय और उनके मानव अधिकारों का संरक्षण संभव हो सका है |  

निष्कर्ष 

फॉरेंसिक साइंस और मानव अधिकार एक-दूसरे के पूरक हैं। फॉरेंसिक साइंस और मानव अधिकारों का मेल एकीकृत और समग्र आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए आवश्यक है | फॉरेंसिक साइंस  का सही और सटीक तरीके से उपयोग किया जाए तो यह विधा परिस्थिति अनुसार अपराध के पीड़ितों और अभियुक्तों दोनों को न्याय दिलने और मानव अधिकारों की रक्षा में सहायता करती है। जब आपराधिक न्याय व्यवस्था फॉरेंसिक साइंस के सिद्धांतों का पालन करते हुए संकलित किये गए सही सबूतों के आधार पर निर्णय लेती है, तो यह न्याय और मानव अधिकारों की सुरक्षा में अत्यधिक सहायक होती है।
फॉरेंसिक साइंस और मानव अधिकारों के एकीकृत आंदोलनों और मिशनों ने  विश्व के अनेक देशों में फॉरेंसिक साइंस के सिद्धांतों का उपयोग करके मानव अधिकार उलंघन से पीड़ित असंख्य  लोगों  के आँसू  पौछे है तथा उन्हें न्याय और उनके मानव अधिकारों का संरक्षण  कराया है  
फॉरेंसिक विज्ञान के माध्यम से संकलित सबूतों का साक्ष्य के रूप में सही समय तथा सही उपयोग करके न्यायालय की प्रक्रिया में तेजी लाकर समय से मुकदद्मों का निपटारा किया जा सकता है | जिससे न्याय जल्दी सुलभ हो सकता है  | क्योंकि न्याय में देरी न्याय से इंकार के सामान होता है | 
फॉरेंसिक साइंस का बिना किसी दुराग्रह के सही और निष्पक्ष उपयोग मानव अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान होता हैं। इसलिए, एक स्वस्थ्य और मजबूत लोकतंत्र बनाये रखने के लिए आपराधिक न्याय व्यवस्था में मानव अधिकार पहुंच के सिद्धांत के तहत फॉरेंसिक साइंस का उपयोग करते समय मानव अधिकारों का सम्मान,संरक्षण और पूर्ति किया जाना आवश्यक और प्रथम शर्त है | 
विशेष रूप से भारतीय सन्दर्भ में उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,२०२३ की धारा १७६(३) के तहत फॉरेंसिक साइंस के लिए पर्याप्त मूलभूत ढांचा, जिसमे उसके उपयोग हेतु कुशल मानव संसाधन का निर्माण और पूर्ति शामिल है, की जल्द से जल्द पुख्ता व्यवस्था को कागजो से उतार कर अभ्यासिक रूप प्रदान किया जाएगा |  








 
 



शनिवार, 14 सितंबर 2024

गूगल की मानवाधिकार निति :एक डिजिटल दिग्गज की सामाजिक जिम्मेदारी- Google's Human Rights Policy: Social Responsibility of a Digital Giant(In Hindi)

क्या गूगल भी करता है मानव अधिकारों का सम्मान ?








गूगल डिजिटल तकनीकी क्षेत्र में विश्व का एक दिग्गज माना जाता है | Ahrefs blog  के अनुसार  जुलाई २०२४ में विश्व में गूगल पर सर्वाधिक खोजे जाने वाली चीजों में यूट्यूब, एमाज़ॉन, फेसबुक, वोर्डले, जीमेल, के बाद गूगल का स्थान रहा है | यूट्यूब भी गूगल की ही एक उपकंपनी है |

कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी एक व्यवसायिक मॉडल है जिसके तहत कम्पनियां अपने व्यवसाय के दौरान सामजिक चिंताओं का ध्यान रखतीं है जिसके तहत अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने हितधारकों और सामाजिक दायित्वों पर खर्च करती है | इस सामाजिक जिम्मेदरी के तहत गूगल भी दायित्वाधीन है | शायद इसी के तहत गूगल ने अपने कार्यक्रमों में मानव अधिकार नीतियों को समाहित किया है |

विश्वभर में गूगल डिजिटल रूप में ज्ञान और सूचनाओं  को उपलब्ध कराने वाला एक अत्यधिक व्यापक प्लेटफॉर्म  है | ज्ञान और सूचनाओं का सीधा सम्बन्ध मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के अलावा उनके उल्लंघन से भी है | सही और पुष्ट सूचनाएं व्यक्तियों,समूहों और समाज के मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में अत्यधिक सहायक होती हैं जबकि असत्य और अपुष्ट सूचनाएं मानवाधिकारों के उल्लंघन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं |

ऐसी स्थति में  विश्वभर में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ट्र रणनीति पर काम  करने की आवश्यका को गूगल के संचालकों ने महसूस किया, जिसके परिणामस्वरुप विश्वभर में व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए के लिए एक मानव अधिकार निति का निर्माण किया गया| 

गूगल की मानव अधिकार निति के कारण आज अनेकों लोगों के मानवाधिकारों का ससंरक्षण हो पा रहा है यद्धपि ऐसा नहीं है कि डिजिटल तकनीकी के दिग्गज के  रूप में पहचान रखने वाले गूगल ने डिजिटल तकनीकी के उपयोग द्वारा हो रहीं सभी तरह के मानवाधिकार की घटनाओं को रोकने में सफल रहा हो | हाँ ,यह अवश्य है कि उसके लिए गूगल के प्रयासों की सराहना करनी होगी | 

डिजिटल तकनीकी के क्षेत्र में करीब-करीब सम्पूर्ण विश्व को अपने उत्पादों और सेवाओं से पोषित करने वाली दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनी को कौन नहीं जानता है ? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसे गूगल बाबा के नाम से जाना जाता है | ग्रामीणों के समक्ष जानकारी सम्बन्धी किसी समस्या के सामने आने पर तपाक से वे कहते है कि मोबाइल पर "गूगल बाबा" को खोलो अभी सब पता लग जाएगा | 

कम्पनी की स्थापना के समय से ही कंपनी का एक पवित्र एवम मौलिक विचार रहा है कि आधुनिक तकनीकी का सदुपयोग करते हुए ऐसी सेवाएं और उत्पाद विकसित किये जाए जो मानव के जीवन को सरल, सुगम और आरामदायक बनाते हों | कंपनी का यही विचार आज तक उसके तथा उसके हितधारकों लिए मूलमंत्र बना हुया है | 

सयुक्त राष्ट्रसंघ की सामान्य सभा द्वारा वर्ष, १९४८ में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संस्वीकृत किया गया जिसके बाद सम्पूर्ण विश्व में विभिन्न देशों की सरकारों के लिए मानव अधिकारों के रूप में कुछ मौलिक सिद्धांत तय किये गए | 

इन सिद्धांतों का उपयोग वहां की सरकारें अपने यहाँ नीति निर्धारण के लिए  स्वेच्छा से कर सकती थी | इन मानव अधिकार सिद्धांतों का किसी भी देश की सरकारों द्वारा अपने यहाँ नीति निर्धारण के लिए आवश्यक रूप से से पालन किये जाने की कोई बाध्यता नहीं थी | लेकिन ये सिद्धांत लोगों की गरिमा और उनके चहुमुखी विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे | 

१९४८ के बाद मानव अधिकारों के विकास के अनुक्रम में सयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकार प्रसंविदायों /संधियों को संस्वीकृति प्रदान की गई | जिसके तहत मानव अधिकार सिद्धांतों को एक प्रकार से कानूनी मान्यता प्रदान की गयी तथा सदस्य देशों के लिए प्रसंविदायों में वर्णित सिद्धांतों को अपने अपने देश की नीतियों में शामिल कर उनका क्रियान्वयन कुछ आवश्यक आरक्षण के साथ आवश्यक बना दिया गया | 

मानव अधिकारों के विकास के इस अनुक्रम में मानव अधिकारों का सम्मान ,संरक्षण और पूर्ती के दायित्व के अधीन न सिर्फ सरकार के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करने वाली संस्थाए आयी बल्कि प्राइवेट कंपनियों को भी इसमें शामिल होना पड़ा | सयुंक्त राष्ट्र संघ द्वारा अलग -अलग मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए अलग -अलग मानव अधिकार घोषणाओं ,प्रसंविदायों को समय -समय पर आवश्यकतानुसार संस्वीकृत प्रदान की गयी | 

इसी अनुक्रम में अनेक बहु राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा आये दिन किये जाने वाले मानव अधिकारों के उल्लंघन को दृष्टिगत रकते हुए  कुछ विशेष सिद्धांतों का संकलन किया गया जिससे कंपनियों द्वारा किये जाने वाले मानव अधिकारों को रोका  जा सके |

इस समस्या के समाधान के लिए व्यापार और मानव अधिकारों पर सयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक सिद्धांतों (यूएनजीपी) को वैश्विक स्वीकृति सयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा प्रदान की गयी | 

गूगल की स्थापना के समय संस्थापकों के विचारों ने गूगल के निदेशको को मानव अधिकार निति निर्माण के लिए प्रेरित किया | यदि गूगल की मानव अधिकार निति पर नजर डाली जाय तो स्पष्ट होता है कि जब वह अपनी निति के तहत नया उत्पाद  या सेवायें लाती है या वैश्विक स्तर पर अपनी व्यवसायिक गतिविधियों और कार्यक्रमों का विस्तार करती है तो कंपनी की व्यवसायिक गतिविधियां और कार्यक्रम अंतराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव अधिकार सिद्धांत और मानदंडों द्वारा दिशा-निर्देश प्राप्त करते है अर्थात कंपनी व्यवसाय में मानव अधिकारों का अनुसरण करती है | 

गूगल कंपनी अपनी नीतियों में मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा तथा अन्य मानव अधिकार प्रसंविदायों में निहित मानव अधिकार के मानदंडों का सम्मान करने के प्रति प्रतिबद्ध रहती है | इसके अतिरिक्त विशेष तौर पर गूगल कंपनी अपनी नीतियों में व्यापार और मानव अधिकारों पर सयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक सिद्धांतों (यूएनजीपी) और वैश्विक नेटवर्क पहल सिद्धांत (जीएनआई सिद्धांतों) का अनुसरण और अनुपालन करने के प्रति भी प्रतिबद्ध रहती  है | 

गूगल कंपनी का प्रबन्ध तंत्र आधुनिक तकनीकी का मानवीय कल्याण में सकारात्मक उपयोग और उसकी क्षमताओं  को भलीभांति पहचानता है तथा यह भी भलीभांति जानता है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन किये बिना भी व्यवसायिक  कार्यक्रमों ,गतिविधियों और नए उत्त्पादों की श्रंखला को कैसे जारी रखा जा सकता है ? 

कंपनी मानव अधिकारों का सम्मान, संरक्षण और पूर्ति का पालन करते हुए विश्व भर के लोगों के लिए असंख्य नए अवसर उत्पन्न कर मानवता को नया आयाम प्रदान कर रही है | यद्यपि ऐसा नहीं है कि आधुनिक उन्नत तकनीकी मानव अधिकारों के उल्लंघन में सहायक नहीं है |

विशेष रूप से डिजिटल तकनीकी की उन्नति ने अपराधियों के लिये भी अपराध के लिए नए नए  प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिए हैं | इसलिए आजकल  बहुत तेजी के साथ समाज में साइबर अपराधों की बाढ़ आ गयी है | आज अपराधी हर प्रकार के अपराथ में डिजिटल तकनीकी का सहारा ले रहा है | 

लेकिन तकनीकी के विकसित संस्करण के कारण वह पकड़ में भी आ रहा है| लेकिन प्रश्न यह महत्वपूर्ण  नहीं है कि अपराधी भी उसी तकनीकी के कारण पकड़ में आ रहा है बल्कि महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि डिजिटिल तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले अपराधों को रोका कैसे जाय ? कंपनी के हितधारकों,उत्पादों और सेवा प्राप्त करने वालों,  के मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को बल कैसे प्रदान किया जाए ?

गूगल कंपनी ने अपनी मानव अधिकार निति के तहत दरअसल उक्त समस्या का समाधान किया है जिसके तहत कंपनी के हितधारकों, उत्पादों और सेवा प्राप्त करने वालों,के मानव अधिकारों का हनन होने से पहले ही रोक दिया जाए | जिसके लिए कंपनी ने अनेक प्रयास किये है और अनवरत नित नए नीतिगत नवोन्वेषण प्रयोग जारी  है | 

मानव अधिकारों को सम्मान और संररक्षण की दिशा में गूगल बहुत गंभीर प्रतीत होता है | अपनी नीतियों के अधीन गूगल अपने यहां मानव अधिकारों पर कार्यक्रम आयोजित और संचालित  करता रहता है | यह कार्यक्रम उसकी उसकी केंद्रीय गतिविधि के रूप में मान्यता प्राप्त है | 

ये कार्यक्रम गूगल के सभी उत्पादों और सेवाओं में मानव अधिकारों के सम्मान के प्रति कठोर प्रतिबद्ध्ता प्रस्तुत करते है | गूगल इसके अतिरिक्त उक्त कर्यक्रमों और गतिविधियों के जरिये  व्यापार और मानव अधिकारों पर सयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक सिद्धांतों (यूएनजीपी) और वैश्विक नेटवर्क पहल सिद्धांतों को (जीएनआई सिद्धांतों) के प्रति भी सम्मान भाव जागृत करता है | 

यही नहीं मानव अधिकारों के प्रति गूगल की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गूगल के उत्पादों और कार्यक्रमों में मानव अधिकार कार्य सम्बन्धी क्रियाकलापों की देख रेख हेतु वरिष्ठ प्रबंधन को लगाया गया है | जो गूगल के अल्फाबेट के निदेशक मंडल की लेखा परिक्षा और अनुपालन समिति को नियमित रूप से मानव अधिकार सम्बन्धी नई रिपोर्ट से अवगत कराते रहते हैं | 

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि गूगल अपनी मानव अधिकार नीति के तहत वैश्विक मानव अधिकारों का सम्मान करता है तथा उसके उलंघन को रोकने के लिए अनवरत प्रयास एवम नवोन्वेषण करता रहता है | 

यही नहीं,वर्ष २०२० में गूगल कंपनी के बोर्ड ने मानव अधिकार सम्बंधित मुद्दों की निगरानी के लिए कंपनी के महत्वपूर्ण कार्यों के रूप में शामिल करने के लिए लेखा परीक्षा और अनुपालन समिति के चार्टर में संसोधन कराया | कंपनी का यह कार्य मानव अधिकारों को सिद्धांतों से निकालकर व्यवहारिक अमलीजामा पहनाने के समान है जो कि मानव अधिकारों के प्रति सम्मान के लिए कंपनी की साफसुथरी नीयत का खुलासा करता है | 

 कंपनी की नीतियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वह मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन को समय के साथ -साथ आगे बढ़ाते रहते है और अनवरत उनका विकास करते रहते हैं | जैसे कि गूगल ने मानव अधिकार कार्यक्रम की निगरानी और मार्गदर्शन करने के लिए एक मानव अधिकार कार्यकारी परिषद् की स्थापना की | गूगल का वरिष्ठ प्रबंधन अपनी दीर्घकालीन रणनीतियों और दिन-प्रतिदिन के निर्णय लेने में मानव अधिकार सिद्धांतों और मानदंडों द्वारा अनुसरित होते हैं | 

विश्व में किसी भी व्यवस्था के सुचारू सञ्चालन के लिए पारस्परिक सहयोग या सहभागिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है | गूगल भी अपनी कंपनी की निति निर्माण में सहभागिता पर अत्यधिक जोर देता है | जिसके तहत वह मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए लिए बाहरी विशेषज्ञों,नागरिक समाज और हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करता है| जिससे गूगल के नए उत्पादों,सेवाओं और नीतियों को नयी दिशा मिलती है | 

यह पारस्परिक सहयोग और सहभागिता कंपनी को मानव अधिकार सम्बन्धी बर्तमान तथा भविष्य के प्रभावों  तथा संभावित खतरों की पहचान कराने में मदद करती है, परिणामस्वरूप, समय रहते मुद्दों को प्राथमिकता देने और उनका समुचित समाधान निकालने की प्रक्रिया आसान हो जाती है | सहभागिता रुपी यह मूलमंत्र गूगल को अपने कार्यक्रम,नीतियों ,प्रथाओं और सेवाओं में अनवरत सुधार लाने का सुअवसर भी प्रदान करती है | 

गूगल की मानव अधिकार निति के अवलोकन से स्पष्ट मत बनता है कि गूगल कंपनी कुछ भी करती है, जिसमे नए उत्पादों के उदघाटन से लेकर दुनिया भर में अपने कार्यक्रमों और गतिविधयों के संचालन का विस्तार करना शामिल है, उन सभी में वह अंतराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार मानदंड के दायत्वाधीन होती है अर्थात निष्कर्ष के रूप में कहा जाय तो गूगल भी मानव अधिकारों का सम्मान करता है | 

आज यह लेख मेरे जीवन संघर्ष में सदैव कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले साथी के नाम समर्पित है | आप सभी से आशा है कि लेख आपको पसंद आया होगा तथा टिपणी और मुख्य पृष्ठ पर फॉलोवर का बटन दबा कर समर्थन करना न भूलें  जिससे भविष्य में आपको आपकी पसंद के लेख समय पर मिलते रहें | 

FAQ;-

प्रश्न :क्या कंपनियों के लिए सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन आवश्यक है ? 

उत्तर :कंपनियों के लिए सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन अनिवार्य नहीं किया गया है यह पूर्ण रूप से स्वेछिक है | 

प्रश्न :मानव अधिकारों के प्रति गूगल का दायित्व क्या है ?

उत्तर :गूगल की नीतियों और अभ्यासों में अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिबद्धताओं को समाहित किया गया है | कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी(सीएसआर) के तहत भी गूगल मानव अधिकारों के प्रति दायित्वाधीन है |

प्रश्न : मानव अधिकारों के प्रति गूगल के दायित्व किस प्रकार सिद्धांतों से व्यवहार  में बदलते हैं ? 

उत्तर :गूगल ने अपने उत्पादों और सेवाओं को मानव अधिकार सिद्धांतों के अनुकूल बनाये रखने के लिए हाउ सर्च वर्क्स, हाउ प्ले वर्क्स और हाउ यूट्यूब वर्क्स  आदि जैसे उपकरणों का उद्द्घाटन किया है | गूगल द्वारा वर्ष २०१८ में आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस के  सिद्धांत का भी उदघाटन किया जिसके तहत वे किसी ऐसे आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस उपकरण को डिज़ायन या उपयोग में नहीं लाएंगे जिससे किसी के मानव अधिकारों का उलंघन होता हो | 

 




 









सोमवार, 2 सितंबर 2024

FIFA, Football & Human Rights(In Hindi)-फीफा, फुटबाल और मानवअधिकार

फीफा से संबंधित एक छवि जिसमें अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी मैदान पर खेलते हुए दिख रहे हैं|
Source : Pixabay

परिचय :  फीफा, फ़ुटबाल की चमक और क्रिस्टियानो रोनाल्डो

फ़ुटबाल केवल एक खेल नहीं बल्कि यह खेल प्रेमियों के लिए एक जूनून है जोकि दुनिया के सबसे प्रभावशाली खेलों में से एक है | इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फ़ुटबाल खेल से ताल्लुक रखने वाले पुर्तगाली फुटबॉलर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 'UR Cristiano' नामक अपने यू ट्यूब चैनल का 21 अगस्त, 2024  को उदघाटन किया| 

जिसकी घोषणा के कुछ समय बाद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 50 मिलियन का आंकड़ा छूने के साथ ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए तथा अभी और रिकार्ड टूटने की उम्मीद बरक़रार है |

फ़ुटबाल का खेल ताकत, उपयुक्तता, ध्यान और चतुराई का खेल है | इस खेल में 7 से 11 खिलाड़ी हो सकते हैं |यह 90 मिनट का खेल होता है| 

इसमें जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे ,रोष और रोमांच बढ़ता जाता है यहाँ तक कि खेल का अंतिम क्षण भी उत्साह और रोमांच से लबालवऔर सराबोर होता है | 

इस खेल में बॉल को विपक्षियों से बचाते हुए गोल मरने की खुशी और रोमांच न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए अद्भुत और अभूतपूर्व होता है बल्कि दर्शकों के लिए भी यह किसी रोमांच से कम नहीं होता है| 

विश्वकप के लिए पहली मर्तबा प्रतियोगिताओं का आयोजन वर्ष 1930 में किया गया था | फुटबॉल का विश्वकप हर 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है | भारत में फूटबाल के मुकाबले क्रिकेट(Cricket) को अधिक तबज्जो दी जाती है | 

अखिल भारतीय महासंघ भारत में फ़ुटबाल  के खेल को नियंत्रित करता करता है | 

पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों का टूर्नामेंट फ़ुटबाल का विश्वकप कहलाता है | इस विश्वकप द्वारा फ़ुटबाल खेल के विश्व चैंम्पियन का निर्धारण किया जाता है | 

अनुमान है कि यह विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय आयोजन होता है जिसे विश्व भर में अरबों लोग मोबाइल फ़ोन या  टेलीविज़न के माध्यम से देकते है | 

FIFA Word Cup में मजदूरों के मानव अधिकारों की स्थति 

दुनियाभर में कई देश फ़ुटबाल के विश्वकप की मेजबानी के लिये दशकों पहले से ही तैयारी करना प्रारम्भ करने लगते हैं क्यों कि इसके आयोजन के लिए विशालकाय मूलभूत ढांचे का निर्माण करना पड़ता है जिसमे लाखों मजदूरों का श्रम लगता है | 

FIFA Word Cup और मानव अधिकार  

अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणाएं सयुंक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के लिए अपने यहां नीति निर्धारण में सिद्धांतों के रूप में उपयोग करने के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं | इनका पालन करना सदस्य देशों के लिए आवश्यक नहीं है | 

लेकिन अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार प्रसंविदाए या संधियाँ क़ानून का रूप लिए होती है इसलिए उनका पालन करना सदस्य देशों के लिए प्रतिबद्धता के रूप में होता है | 

इसी प्रकार विभिन्न सदस्य देशों के अधीन कार्य करने वाली सरकारी संस्थाओं और पंजीकृत संस्थाओं के लिए भी मानव अधिकारों का सम्मान करना अंतराष्ट्रीय समुदाय के प्रति एक जिम्मेदारी होती है | 

वर्तमान में गरिमा मानवीय जीवन में अत्यधिक उच्च स्थान रखती है | एक व्यक्ति की गरिमा बनाये रखने के लिए दूसरे व्यक्ति या समूह या समाज को उसके मानव अधिकारों का सम्मान करना उसका कर्तव्य है | 

मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्थति में उनका सम्मान, संरक्षण और उनकी पूर्ति राज्य के उत्तरदायित्वों के अधीन आता है | 

मानव अधिकार प्रकृति में सार्वभौमिक है अर्थात ये विश्व भर के सभी प्राणी मात्र पर लागू होते है, चाहे वे किसी धर्म, जाति, नस्ल, वंश, मूल, भाषा, क्षेत्र, लिंग या लैंगिक झुकाव से ताल्लुक रखते हों |  

FIFA और  उसकी मानव अधिकार सम्बन्धी नीति   

फीफा, अंतर्राष्ट्रीय फ़ुटबाल की सर्वोच्च संघ है | फीफा अंतराष्ट्रीय स्तर पर फ़ुटबाल  के  संगठन और सञ्चालन का कार्य देकने वाले निकाय के रूप में जिम्मेदारी उठाता है | 

लेकिन क्या फीफा की जिम्मेदारी केवल खेल के मैदान तक सीमित हैं, या यह निकाय इससे परे जाकर सामाजिक और मानवाधिकार सम्बन्धी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करता है ? 

हां ,इसी सन्दर्भ में फीफा की मानव अधिकार समन्धित नीति महत्वपूर्ण  हो जाती है | फीफा की मानव अधिकार सम्बंधित नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फ़ुटबाल के आयोजन के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मानवअधिकारों का उल्लंघन झेलने की स्थति में न आये तथा सभी के मानव अधिकारों का सम्मान हो |

फीफा द्वारा मानव अधिकार संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने संविधान में  मानव अधिकारों  का सम्मान करते हुए स्थान दिया गया है | 

जिसके परिणाम स्वरुप फीफा द्वारा मानव अधिकार नीति का निर्माण किया गया जिसका उद्देश्य उसके आयोजनों में मानवाधिकारों के सम्मान, संरक्षण, और प्रतिपूर्ती को सुनिचित करना है | 

वर्ष 2016 से फीफा ने अपने सभी संचालनों और संबंधों में मानव अधिकारों के प्रति सम्मान स्थापित करने के लिए रणनीतिक कार्यक्रम बनाये | फीफा अधिनियम के अनुछेद ३ में उक्त जिम्मेदारियों को समाहित किया गया है |

फीफा प्रतिस्पर्धायें और उसकी मानवाधिकार नीति

फीफा प्रतिस्पर्धाओं के सम्बन्ध में फीफा की मानवाधिकार नीति में निम्न लिखित उपाय शामिल हैं :-

प्रतिस्पर्धाओं  के लिए लगाईं जाने वाली बोली प्रक्रियाओं में मानव अधिकार आवश्यकताओं को समाहित करना | मेजबानी के बाद श्रमअधिकार ,भेदभाव विरोध ,प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वंत्रता जैसे विषयों को समाहित करते हुए  घटना विशिष्ट से सम्बंधित मानव अधिकार सम्बन्धी जोखिम का आँकलन और जोखिम शमन के लिए प्रभावी रणनीति का निर्माण करना | 

शिकायत तंत्र की स्थापना और उसका क्रियान्वयन करना और जहाँ नियमानुसार कार्य न हुया हो वहां सुधार सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना | उचित सावधानी से उठाये गए कदमो की रिपोर्टिंग करना | 

FIFA  वर्ल्डकप और भेदभाव विरोधी कार्य योजना 

फीफा द्वारा फ़ुटबाल के संचालन और विकास में उसकी भूमिका के रूप में कुछ प्रयास किये गए जो निम्नवत है :- भेदभाव विरोधी कार्य योजनाओं के निर्माण और उसके क्रियान्वयन पर कार्य करना | दिव्यांग फूटबाल के लिए अपने सदस्य संघों के साथ कार्य करना | अपने सदस्य संघों को विकास निधि के प्रावधान के लिए मानव अधिकार सम्बन्धी मानदंडों को एकीकृत करना |

खिलाड़ियों और खेल में शामिल अन्य लोगों के अधिकारों के प्रति सम्मान को प्रासंगिक विनियमों के तहत शामिल करना | इस क्षेत्र में कार्य करने के दौरान फीफा बाह्य मानव अधिकार हित धारकों के साथ निकटता से जुड़ता है और सहयोग करता है | 

फीफा की मानव अधिकार पहुँच स्पष्ट है कि वह अपने  क्रियाकलापों के सञ्चालन और संबंधों के दौरान मानव अधिकारों का सम्मान करने की जिम्बेदारियों का निर्वहन करता है | फीफा अपनी गतिविधियों से प्रभावित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा और उसके मानव अधिकारों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है | 

फीफा किसी भी प्रकार के भेदभाव को अपनी मानवाधिकार निति के विरुद्ध मानता है | फीफा अंतराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सभी मानव अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इन अधिकारों के संरक्षण के बढ़ावा देने के लिए  प्रयास करेगा | 

Global Footbaal Events और Migrant Worker's Rights- FIFA का Test   

यद्यपि एमनेस्टी इंटरनेशनल के आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रमुख, स्टीव कॉकबर्न ने फीफा वर्ल्ड कप ,2022 (क़तर ) में  हुए श्रमिकों (Migrant Worker) के मानव अधिकारों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कठोर आलोचना की और कहा कि ,"टूर्नामेंट समाप्त होने के कई महीने गुजरने के बाद भी फीफा और कतर की सरकार  द्वारा  दुर्व्यवहार के शिकार श्रमिकों के लिए न्याय और मुआवजा दिलाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये |"

भविष्य में FIFA के लिए यह Test चुनौती भरा होगा | जो वास्तव में शरणार्थी मजदूरों के मानवाधिकारों  के उलंघन की पुनराबृति को रोकेगा | 

FIFA,खिलाड़ी और भेदभाव पूर्ण व्यवहार (Discrimination)

फीफा की रिपोर्ट्स से खुलासा हुआ कि फ़ुटबाल से जुड़े हुए अनेक खिलाड़ियों को आनलाइन भेदभाव पूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है | जो कि खिलाड़ियों की  मानसिक सेहत और उनके  मानवाधिकारों के लिए गंभीर चुनौती है | 

फीफा विश्व फ़ुटबाल की नियामक संस्था ने वर्ष 2022 के विश्वकप के दौरान ऑनलाइन घृणास्पद भाषा और  भेदभाव पर रोक लगाने के लिए एक नई सोशल मीडिआ प्रोटेक्शन सेवा प्रारम्भ की | यह सेवा खिलाड़ियों के विरुद्ध की जा रही अभद्र भाषा की टिप्णियों और भेदभाव को उन तक पहुंचने में बाधा पैदा करने का कार्य करती थी | 

मैदान के बाहर की लड़ाई :Footbaal, FIFA  और Human Rights केंद्रित निगरानी प्रक्रिया 

इसमें प्रावधान किया गया कि फीफा, विश्व कप में खेलने वाले सभी खिलाड़ियों के सोशल मीडिया खातों की निगरानी करेगा, उनके साथ  होने वाले भेदभावपूर्ण और धमकी भरे टिप्पणियों और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने वाले भाषण  की जांच करेगा, तथा फिर उन्हें सोशल नेटवर्क पर रिपोर्ट करेगा जिससे उन्हें समय से हटाया जा सके इसके अतिरिक्त क़ानून का भी सहारा लिए जाने का प्रावधान किया गया | 

फीफा फ़ुटबाल के जरिये अधिक समानता वाले समाज का निर्माण और संवर्धन के लिए पूर्व खिलाड़ियों और अंतरास्ट्रीय एवं राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों ,मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ,वैश्विक और क्षेत्रीय प्राधिकरणों तथा सरकार के साथ काम कर रहा है | फीफा लोगों के जीवन में सुधार के लिए विश्व भर में फीफा फाउंडेशन और सामाजिक दायित्व कार्यक्रमों के जरिये कार्य करता है | फीफा के ये सभी कार्य मानवाधिकारों से सरोकार रखते है | 

FIFA और लैंगिक भेदभाव(Gender Discrimination)की निगरानी

फीफा बिना किसी लैंगिक विभेद के महिला फ़ुटबाल खिलाड़ियों को भी विश्वस्तर पर खेलने के सामान अवसर प्रदान करता है | महिलाओं की राष्ट्रिय फ़ुटबाल टीमों के लिए पुरुषों के सामान टूर्नामेंट महिला विश्वकप माना जाता है | 

अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणाओं और प्रसंविदाओं में लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के विभेद को प्रतिषेधित किया गया है | 

फीफा महासचिव फातमा समौरा ने लैंगिक समानता पर चर्चा करने के लिए इक्वलाइज़: द स्टेट ऑफ़ प्ले इवेंट कार्यक्रम में हिस्सा लिया | 

यह कार्यक्रम प्रश्न उत्तर सत्र के रूप में था तथा फीफा महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 202३ टूर्नामेंट के दौरान एओटेरोआ न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था| यह वैश्विक स्तर पर खेल, व्यवसाय, संस्कृति और समाज में महिलाओं की भूमिका तथा लैंगिक समानता लाने में न्यूजीलैंड की भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था|

इस कार्यक्रम में समौरा ने 2023 टूर्नामेंट की सफलता को समावेशी और अप्रत्याशित बताया| महिला मानवाधिकार संवर्धन के लिये पुरुषों के साथ समानता के स्तर पर उन्हें वैश्विक टूर्नामेंट में हिस्सेदारी देना महत्वपूर्ण समावेशीकरन है| 

इससे स्पस्ट हो जाता है कि फीफा व्यवहारिक रूप में महिलाओं को भी उतनी ही तवज्जो देता है जितनी तव्वज्जो महिलाओं को अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार सिद्धांतों और विधि में प्रदान की गयी है | 

स्पोर्ट्स एंड राइट्स अलायन्स की निदेशक एंड्रिया फ्लोरेंस का भविष्य में कराये जाने वाले  फ़ुटबाल के विश्वकप की मानवाधिकार चिंताओं के सन्दर्भ में कहना है कि इससे पहले कि फीफा किसी टूर्नामेंट को पुरस्कृत करे, फीफा को  बाध्यकारी मानव अधिकार संधियों को सुनिश्चित करना चाहिए जो श्रमिकों ,स्थानीय निवासियों ,खिलाड़ियों और प्रशंसकों का संरक्षण करें | 

निष्कर्ष : खेल के नाम पर इन्साफ FIFA और Human Rights के लिए चुनौती

फीफा की एक महत्वपूर्ण पहल थी जिसमे मार्च 2017 में स्वतंत्र फीफा मानवाधिकार सलाहकार बोर्ड स्थापित किया गया जो शायद अब अस्तित्व में नहीं है | 

जबकि भविष्य में होने वाले फुटबाल के हर विश्वकप में श्रमिकों, खिलाड़ियों, स्थानीय निवासियों, प्रशंसकों के मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए स्वतंत्र फीफा मानवाधिकार सलाहकार बोर्ड की अधिक आवश्यकता होगी |

फीफा द्वारा मानव अधिकार निति की घोषणा के बाबजूद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फीफा के वर्ष 2030 और 2034 में होने वाले फ़ुटबाल विश्वकप में अनुमानित मानव अधिकार उल्लंघन पर चिंता जाहिर की है तथा उसे रोकने के उपाय सुनिश्चित करने का आह्यवान किया है | 

फीफा को कागजो पर अपनी मानवाधिकार नीति और उसके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच के अंतर को समाप्त करना होगा तभी वास्तविक मायने में मानव अधिकार सिद्धांतों  और कानूनों का वास्तविक रूप में सम्मान हो सकेगा | 

खेल के नाम पर इन्साफ आवश्यक है | यह FIFA और मानव अधिकारों के लिए एक गंभीर चुनौती है देखना यह है कि FIFA  इन चुनौतियों से भविष्य में कैसे निपटने जा रहा है |


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ's):- 

प्रश्न :क्या फीफा की मानव अधिकारों से संबंधित कोई निति है ?

उत्तर :हां ,जिसमे वह मानवाधिकार सम्बंधित जोखिमों की पहचान करता है, उनका मूल्यांकन करता, उसके शमन  के लिए रणनीति बनाता हैतथा उस पर अमल व उसका क्रियान्वयन करता है | 

 प्रश्र : अब तक का सबसे महँगा फुटबाल विश्वकप  आयोजन कौन सा रहा है ?

उत्तर :कतर विश्व कप,2022 : अब तक का सबसे महंगा विश्व कप आयोजन रहा है | 

प्रश्न :क्या महिला फुटबाल विश्व कप  का भी आयोजन होता है ?

उत्तर :हाँ | 

प्रश्न :फीफा महिला विश्व कप ,२०२७ का मेजवान किस देश को चुना गया है? 

उत्तर : ब्राजील | 

प्रश्न :फीफा (FIFA) क्या है ?

उत्तर : फीफा(Fédération Internationale de Football Association फ्रेंच भाषा में अर्थात  "फुटबॉल की अंतरराष्ट्रीय महासंघ") एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो पूरी दुनिया में फुटबॉल मैचों और टूर्नामेंट्स को संचालित और आयोजित करती है। 

प्रश्न : फीफा वर्ल्ड कप कितने साल में एक बार होता है?

उत्तर : ओलम्पिक की तरह फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल में एक बार होता है। ये फुटबॉल का सबसे बड़ा उत्त्सव माना जाता है | 

प्रश्न : कौन-कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप खेलती हैं?

उत्तर : दुनिया भर की 48 राष्ट्रीय टीमें 2026 से वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी। 

प्रश्न : अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम मशहूर क्यों है?

उत्तर : डिएगो माराडोना और लियोनेल मेसी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के चलते अर्जेंटीना की टीम को फुटबॉल की दुनिया में खास जगह मिली  हुई है। इनकी खेलने की शैली और जुनून  की पूरी दुनिया दीवानी है |

प्रश्न : FIFA वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने कितनी बार जीता है?

उत्तर : अर्जेंटीना ने  वर्ष 1978 ,1986  तथा 2022 में अब तक 3 बार FIFA वर्ल्ड कप जीता है| 

प्रश्न : क्या अर्जेंटीना  आक्रामक फ़ुटबाल खेलती है ?

उत्तर : हाँ, अर्जेंटीना की टीम आमतौर पर आक्रामक फुटबॉल खेलती है। 

 #INDvsWI #FIFA #मानवाधिकार #फुटबॉल #HumanRights #SportsForChange # Word Cup 


गुरुवार, 15 अगस्त 2024

Right to Abortion in Human Rights Perspective -गर्भपात का अधिकार मानवाधिकार सन्दर्भ में

Right to Abortion in Human Rights Perspective








चित्र स्रोत :https://www.pexels.com/@lucasmendesph/  

गर्भपात समाज में सदैव से एक विवादास्पद विषय रहा है |यह विषय विश्व की करीब आधीआबादी के मानवाधिकारों से सरोकार रखता है | विश्व भर में महिला अधिकारों के प्रति बढ़ती चेतना और आंदोलनो के परिणाम स्वरुप महिला प्रजनन अधिकारों और शारीरिक स्वायत्ता पर बहुत जोर दिया गया | उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण महिलाओं को अपना गर्भपात झोलाछाप चिकित्सकों और अकुशल दाईयों से करना पड़ता था फोटो जिसके कारण गर्भपात के दौरान या बाद में कई मामलों में महिलाओं का स्वास्थ्य गंभीर रूप से ख़राब हो जाता था या उनकी मृत्यु हो जाती थी | यह समस्या सम्पूर्ण समाज के लिये एक गंभीर चुनौती बन गयी थी |

इस समस्या के निदान हेतु विश्व भर के देशों में अलग अलग कानूनौ का निर्माण हुया | इन कानूनौ के तहत अनावश्यक या ऐच्छिक गर्भपात पर रोक लगा दी गयी तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को गर्भपात की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान किये गए | 

पितृसत्तात्मक समाज के चलते एक दौर ऐसा भी रहा है जिसमे महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन के रूप में समझा जाता रहा है | लेकिन सामाजिक बदलाव के कारण आधी आवादी में अपने अधिकारों को लेकर स्थानीय स्तर से लेकर अन्तराष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के समक्ष अपने मानव अधिकारों को रखने को लेकर जागरूकता आयी है | परिणाम स्वरूप महिलाओं ने अपने घर से लेकर समाज,सरकार और न्यायालय तक संघर्ष के जरिए अपने हकूक की बातों को पहुंचाया है | 

समय समय पर महिलाओं के समक्ष नयी नयी चुनौतियों ने अपने पैर पसारे,लेकिन उनका समाधान भी सामने आया | इसी क्रम में महिलाओं के समक्ष गर्भपात की एक जटिल समस्या भी आयी जिसमे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, कानूनी और मानवाधिकार सन्दर्भों का समावेश होने के कारण इसने बहुआयामी स्वरुप ले लिया | लेकिन महिलाओं की अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता ने न सिर्फ अंतराष्ट्रीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन अधिकारों को मान्यता दिलाई है | 

प्रजनन अधिकार एक व्यापक शब्दावली है जिसके अधीन "गर्भधारण का अधिकार" के साथ-साथ "गर्भ का समापन का अधिकार " भी आता है | इसमें महिला की शारीरिक स्वायत्तता,उसकी गोपनीयता और गरिमा का अधिकार भी आता है | महिलाएं अपने शरीर का उपयोग कैसे करें यह उनकी शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार में आता है तथा इस पर निर्णय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उनको ही है | 

विवाह का प्राथमिक उद्देश्य प्रजनन  कर संतानोत्पत्ति  करना तथा वंश को आगे बढ़ाना है लेकिन समय के साथ साथ भारत में दहेज़ प्रथा तथा बाल विवाह जैसी विकृतियों ने भी जन्म ले लिया | समाज में दहेज़ प्रथा का सबसे भीभत्स असर कन्या भ्रूण ह्त्या के रूप में दृष्टि गोचर हुआ | भ्रूण हत्या रोकने के लिए यद्यपि भारतीय दंड संहिता की धरा ३१२  से ३१८ तक प्रावधान किये गए | 

विशेष रूप से समाज में महिला और पुरुष का लैंगिक अनुपात बनाये रखने के लिए कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाया जाना आवश्यक था इसलिए भारत की संसद द्वारा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, १९९४ पारित किया गया | जिसके तहत गर्भाधारण से पहले या बाद में भ्रूण के लिंग चयन करना, जन्म से पहले कन्या भ्रूण हत्या के उद्देश्य के लिए लिंग का परीक्षण करना, उसमे सहयोग प्रदान करना,और लिंग चयन के सम्बन्ध में विज्ञापन जारी करने को कानूनी अपराध बना दिया गया |

कुछ विशेष परिस्थितियों में अनचाहे गर्भ धारण से छुटकारा पाने के लिए कोई प्रावधान नहीं था इसलिए चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम, १९७१ भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया | जिसके अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा अधिकृत चिकित्सा केंद्र में गर्भवती महिला की पूर्व अनुमति से या नाबालिग या विकृत चित्त होने की स्तिथि में उसके माता-पिता या संरक्षक की पूर्व अनुमति से गर्भ का समापन कराया जा सकता है | उक्त अधिनियम में गर्भपात के स्थान पर गर्भ का समापन शब्द का उपयोग किया गया है | गर्भ के समापन से तात्पर्य है कि चिकित्सकीय या शल्य चिकित्सकीय पद्धतियों का उपयोग करते हुए किसी गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया से है | 

अधिनियम में बताया गया कि पंजीकृत चिकित्सक द्वारा  गर्भ का समापन निम्नांकित परिथितियों में किया जा सकता है :(१) भ्रूण को बनाये रखने में माता की जान को ख़तरा हो |(२) गर्भधारण बलात्कार या कौटुंबिक व्यभिचार  का परिणाम हो |(३) यह स्पष्ट हो गया हो कि बच्चे के गंभीर रूप से दिव्यांग पैदा होने की प्रबल संभावना हो |(४) गर्भधारण परिवार नियोजन के साधान की असफलता का परिणाम हो |(५) गर्भावस्था के दौरान महिला की वैवाहिक स्थिति बदल गई हो (जैसे कि विधवा हो गई हो या तलाक हो गया हो) और दिव्यांग महिलायों की स्तिथि में ।

भारत में गर्भपात सम्बंधित क़ानून बनने के बाबजूद आज भी यह एक पूर्ण अधिकार के रूप में नहीं है |  चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम, १९७१ में किये गए परिवर्तन से पूर्व १६ हफ्ते से लेकर २० हफ्ते तक  पंजीकृत चिकित्सक के अनुमोदन पर अधिकृत चिकित्सा केंद्र पर गर्भ समापन की अनुमति थी 

विधि द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर गर्भवती स्त्री द्वारा गर्भ का समापन न कराये जाने की स्थति में उसके पास कोई विकल्प नहीं होता सिर्फ और सिर्फ न्यायालय के समक्ष जाकर गर्भ के समापन की अनुमति लेने के सिवाय | यही ही नहीं महिला को न्यायालय के समक्ष गर्भ के समापन की अनुमति के लिए जाने के बाद न्यायालय के समक्ष अपनी विशेष परिस्थितयों को सिद्ध करना पड़ता है तब कही उसे गर्भ समापन की अनुमति मिलती है | 

यदि महिला न्यायालय के समक्ष गर्भ के समापन के लिए आवश्यक कानूनी बाध्यतायें या विशेष परिस्थितियों  को सिद्ध करने में असफल रहती है तो विधि द्वारा निर्धारित गर्भ समापन की मियाद निकलने के बाद न्यायालय गर्भ के समापन की अनुमति देने से इंकार कर सकता है | यह स्थति किसी भी महिला के लिए अनचाहे गर्भधारण की अवस्था में अत्यधिक असहज वातावरण पैदा करने वाली होती हैं | यही नहीं कई मामलों में न्यायालय से उपचार प्राप्त करने के लिए पहुंचने के बाद आदेश होने में महीनो का समय यू ही बर्बाद हो जाता है | हर संसाधन विहीन महिला उपचार हेतु उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय नहीं पहुंच सकती है | यह स्थति अनचाहे गर्भधारण से व्यथित महिलाओं के लिए उचित चिकित्सकीय सहायता तक पहुंच के उसके मानव अधिकार से वंचित करती है | 

सितम्बर २०२१ में,चिकित्सकीय गर्भ समापन (संशोधन) अधिनियम ,२०२१  लाया गया जिसके द्वारा गर्भ के समापन के लिए निर्धारित समय सीमा २० हफ्ते से बढ़ाकर २४ हफ्ते कर दी गयी | उक्त संसोधन द्वारा भी गर्भवती महिलाओं को गर्भ के समापन को अधिकार के रूप में नहीं प्रदान किया गया | लेकिन समय सीमा को बढ़ाकर सरकार ने गर्भपात के नियमो को लचीला कर महिलाओं को बड़ी रहत पहुचायी | गर्भ के समापन की पुरानी समय सीमा से बाहर अनेक मामले न्यायालयों के समक्ष पहुंच रहे थे इसलिए महिलाओं को गर्भ के समापन के लिए बढ़ाई गई अवधि तक सुरक्षित चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए उक्त संसोधन लाया गया |

प्रजनन अधिकारों से सरोकार रखने वाली सर्वोच्च न्यायालय की विधि वयवस्था एक्स बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी में २२ सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मानीय न्यायालय द्वारा अनुमति दी गयी | इस विधि व्यवस्था में न्यायालय ने स्थापित किया गया कि केवल विवाहित स्तिथि के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त अधिकारों के बीच अंतर नहीं किया जा सकता है तथा किसी प्रकार का विभेद संवैधानिक नहीं है | 

इस विधि व्यवस्था में यह भी स्थापित किया गया कि गर्भावस्था को पूर्ण करने या समाप्त करने का निर्णय महिला की शारीरिक स्वतंत्रता के अधिकार और जीवन में अपना रास्ता चुनने की उसकी क्षमता पर पूरी तरह आधारित है | माननीय न्यायालय ने यह भी माना कि अनचाही गर्भावस्था से महिलाओं के जीवन पर गंभीर और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जैसे कि उसकी शिक्षा, रोजगार और मानसिक स्वास्थ्य  को बाधित करना | 

सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय ने गर्भ का समापन करने को विभिन्न कारणों से विवश महिलाओं के पक्ष में मानवाधिकार केंद्रित एक सकारात्मक वातावरण तैयार कर दिया था अर्थात उनके प्रजनन मानवाधिकारों को व्यापक रूप प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्म न्यायिक निर्णय था |

विधि व्यवस्था शुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशाशन में माननीय न्यायालय ने स्थापित किया है कि किसी भी महिला का प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद २१ का एक अहम् पहलू है | इसी प्रकार  न्यायमूर्ति केएस पुट्टस्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य नामक निर्णय में महिला के प्रजनन करने या प्रजनन न करने को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार और निजता का अधिकार के  अभिन्न अंग के रूप में मान्यता प्रदान की गयी | 

सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था एक्स बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया में ,२७ वर्षीय २ बच्चों की एक विवाहित महिला ने अवांछित गर्भधारण होने के बाद प्रारम्भ में स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भ के समापन कराने का प्रयास किया लेकिन उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध न होने पर उसका तत्काल समापन कराने के लिए आवश्यक स्वास्थय सेवा तक पहुंच की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का रूख करने के लिए विवश होना पड़ा |

याचिकाकर्ती ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३२ के तहत विपक्षिओं को उनकी वर्तमान गर्भावस्था से चिकित्सकीय गर्भपात के लिए दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए जाने की याचना की गयी | उसने याचिका में बताया कि २४ हफ्ते तक उसे अपनी गर्भावस्था का पता नहीं लग सका, क्योंकि उसे लेक्टेशनल एमेनोरिया की बीमारी थी जिसके कारण दूध पिलाने वाली महिला को महामारी (पीरियड्स) नहीं होते हैं | महिला ने बताया कि दूसरे बच्चे के जन्म के बाद पहली बार प्रसूति रोग  विशेषज्ञ (गयनोकोलॉजिस्ट) के पास गयी क्योंकि उसे उलटी,कमजोरी,सुस्ती और पेट में परेशानी महसूस कर रही थी | उसका उल्ट्रासाउंड हुआ जिसके बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है | उस वक्त गर्भावस्था अनुमानतः २४ हफ्ते की थी | 

याचिकाकर्ती ने कथन किया की वह और उसके पति ने अस्पतालों में चिकित्सकीय गर्भ का समापन कराने का प्रयास किया लेकिन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रिग्नेंसी एक्ट, १९७१ सपठित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रिग्नेंसी रूल्स २००३ (२०२१ में यथा संसोधित) के कारण असफल रही | इस लिए वह रिट के अधिकार क्षेत्र के तहत सर्वोच्च न्यायालय पहुंची और उसने निम्न आधारों पर अपने गर्भ समापन की अनुमति की मांगी | (क)वह प्रसवावस्था के बाद होने वाले डिप्रेशन से पीड़ित है और उसकी मानसिक स्थति अनुमति नहीं देती है कि अन्य बच्चे को बड़ा कर सके |(ख)उसका पति उसके परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है और उसके पास देखभाल करने के लिए पहले से ही दो बच्चे हैं और परिवार के अन्य सदस्य भी हैं जो उन पर निर्भर हैं | 

याचिकाकर्ती को उसी दिन आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस ,नई  दिल्ली के चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के आदेश पारित किये गए | जिसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा ९ अक्टूबर २०२३ को माना कि गर्भावस्था के जारी रखने से याचिकाकर्ती की मानसिक स्तिथि को गंभीर रूप से छति पहुंचेगी और इस आधार पर उसे चिकित्सकीय गर्भपात की अनुमति प्रदान कर दी गयी | 

लेकिन उसके बाद हुए घटनाक्रम में दरअसल दिनांक १० अक्टूबर, २०२३ को आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस,नई दिल्ली के चिकित्सा बोर्ड के एक सदस्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया गया कि गर्भ के जीवित रहने की प्रबल संभावनाएं है तथा सर्वोच्च न्यायालय से दिशा निर्देश प्रदान करने की गुजारिश की कि क्या भ्रूण की ह्रदय गति रोकी जानी चाहिए |यदि भ्रूण की ह्रदय गति नहीं रोकी जाती है तो बच्चे को गहन चिकित्सा के अधीन रखना पडेगा और इस बात की अधिक संभावना है कि बच्चे को तत्काल या दीर्घकालीन शारीरिक और मानसिक विकलांगता हो जाए | सदस्य चिकित्सक ने न्यायालय से दिशा निर्देश की मांग की कि क्या भ्रूणह्त्या की जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि हम आभारी होंगे यदि माननीय न्यायालय प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करे | 

इसी के बाद न्यायालय ने अपना पूर्व में दिया गया आदेश वापस ले लिया और इसके बाद न्यायालय में हुयी बहस ने नया मोड ले लिया | न्यायालय के समक्ष रखे जा रहे तर्कों में भ्रूण की स्तिथि और अजन्मे बच्चे के अधिकारों के बारे में न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया | परिणाम स्वरुप अंतिम निर्णय के तौर पर न्यायालय ने याचिकाकर्ती की प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार के मुकाबले अजन्मे बच्चे के अधिकारों को ज्यादा वरीयता दी,जिसके कारण न्यायालय ने गर्भ के समापन की अनुमति देने से इंकार कर दिया | 

उक्त निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि प्रजनन स्वायत्तता के पूर्ण उपयोग के लिए गर्भवती महिला को अपनी परिस्थितिजन्य खतरों और गर्भपात की अपनी पूर्ण आवश्यकता को साबित करना होगा | इससे स्पष्ट है कि  सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णयों में प्रजनन अधिकारों के बारे में अंतिम निर्णयकर्ता के रूप में  गर्भवती महिला को मान्यता दी गयी थी लेकिन उक्त निर्णय से प्रतीत होता है कि महिला को प्राप्त गर्भ के समापन का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है बल्कि तार्किक प्रतिबंधों की भेट चढ़ गया है| 

उपरोक्त अधिनियम प्रजनन स्वायत्तता व् महिला केंद्रित होने के बाबजूद सेवा प्रदाता केंद्रित हो गया है अर्थात अधिनियम में वर्णित विशेष परिस्थितियों और गर्भ के समापन हेतु अनुमन्य समय-सीमा के बाहर अवांछित या अनचाहे गर्भ के समापन के लिए गर्भवती महिला को चिकित्सकों और न्यायालयों पर ही निर्भर रहना होगा | जिससे स्पष्ट है कि महिलाओं को प्राप्त गर्भपात का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है तथा यह अधिकार तार्किक प्रतिबंधों द्वारा बाधित या सीमित अधिकार है | 

सयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की वर्ष २०२२ में दी गयी एक विधि व्यवस्था डॉब्स बनाम जैक्सन महिला स्वास्थ्य संगठन में माननीय न्यायालय ने स्थापित किया कि अमेरिका का संविधान गर्भपात का अधिकार प्रदान नहीं करता है | इस निर्णय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने पुरानी विधि व्यवस्थायों  रो बनाम वाडे ,१९७३ तथा प्लांड पररेंटहुड बनाम कासे, १९९२ को रद्द कर दिया | 

उपरोक्त के अवलोकन से यह कहना अतिश्योक्ति पूर्ण न होगा कि विश्व के सर्वाधिक विकसित माने जाने वाले देश सयुक्त राज्य अमेरिका में अब गर्भपात का अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है | यद्धपि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का गर्भपात के अधिकार को समाप्त करने का निर्णय यूनाइटेड स्टेट ऑफ़ अमेरिका का गर्भपात सम्बंधित मानव अधिकार प्रावधानों की संयक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में अंतराष्ट्रीय समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता के विपरीत है | 

उक्त से स्पष्ट है कि भारत में ही नहीं अमेरिका जैसे विकसित देश में भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद गर्भवती महिलाओं के लिए अधिकार के रूप में गर्भपात की उचित चिकित्स्कीय सुविधाओं तक पहुंच अत्यधिक दुरूह कार्य हो गया है | वहीं फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है जिसने वर्ष २०२४ में महिलाओं के पक्ष में गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक अधिकार  के रूप में घोषित किया है | 

यदि ऐतिहासिक पटल पर दृष्टिपात किया जाए तो पता चलता है कि हिन्दू अवधारणा के अनुसार गर्भपात या भ्रूण ह्त्या एक पाप था | विधिक दृष्टांतों से भी पता चलता है कि अजन्मे शिशु को भी जीवित व्यक्ति की भाँति माना जाता है | ब्रॉनबेस्ट  बनाम कोट्ज़  नामक विधि व्यव्स्था में अजन्मे बच्चे को मानव के समान स्वीकार किया गया | जन्म लेने के अधिकार को देखें तो स्पष्ट होता है कि गर्भपात का अधिकार कोई पूर्ण अधिकार नहीं है | 

जन्म लेने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१ में जीवन का अधिकार से पूर्ण रूप से संरक्षित है | यदि एक गर्भवती महिला को  भ्रूण समापन का पूर्ण अधिकार दिया जाता है तो यह भ्रूण ह्त्या का एक नया अधिकार उत्त्पन्न  करेगा | एक स्वस्थ और जीवित रहने की प्रबल छमता रखने वाले भ्रूण या अजन्मे शिशु की हत्या विश्व के किसी भी विधि में अनुमन्य नहीं है |

जन्म से पहले और जन्म के बाद शिशुओं का संरक्षण राज्य  के दायित्वाधीन है | राज्य किसी भी महिला या बालिका को यह अधिकार नहीं दे सकता कि वह कोख में पल रहे अजन्मे बच्चे की हत्या करे या करवाए | इसी लिए गर्भपात के अधिकार को भारतीय दंड संहिता और चिकित्सकीय प्रक्रिया तथा गर्भ समापन अधिनियम ,१९७१ द्वारा सीमित किया गया है | परिणामस्वरूप भ्रूण में पल रहे बच्चे को जीवित पैदा होने का विधिक संरक्षण राज्य द्वारा प्राप्त होता है | 

गर्भवती बालिकाओं और महिलाओं की गर्भपात के अधिकार के रूप में चिकित्सकीय सुविधाओं तक की पहुंच अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार के मूल में स्थापित है | गर्भपात तक पहुंच एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार है जो मानव अधिकारों की व्यापक शृंखला के रूप में जीवन,व्यक्ति की सुरक्षा,गोपनीयता,गैर भेदभाव के मानव अधिकारों केसाथ-साथ क्रूर,अमानवीय, या अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति की गारंटी भी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है |व्यक्ति के एक मानव अधिकार के उल्लंघन की स्तिथि में उसके अन्य कई मानव अधिकारों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है |

संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकार कमेटी ने गर्भपात के अपराधीकरण के सम्बन्ध में अपनी चिंता जाहिर की है तथा सदस्य राज्यों से असुरक्षित गर्भपात रोकने के लिए  सुरक्षित गर्भपात के साधनों तक अधिक से अधिक पहुंच बढ़ाने का अनुरोध किया है | उपरोक्त से स्पष्ट है कि सुरक्षित और आवश्यक गर्भसमापन के लिए मानव अधिकार केंद्रित तथा संतुलित विधि और नीतियाँ ही सर्वाधिक हितकारी उपाय है जिससे गर्भपात के अधिकार और भ्रूण के अधिकार में संतुलन कायम हो सके | 

१.https://en.wikipedia.org/wiki/Dobbs_v._Jackson_Women%27s_Health_Organization 
२. (१९८९ )१५ एफo एल o आर o २०९७ 

F A Q :
प्रश्न  : क्या गर्भपात मानव अधिकार का मुद्दा है ?
उत्तर : सुरक्षित और विधिक गर्भ के समापन तक गर्भवती महिला की पहुंच निश्चित रूप से मानवअधिकार का विषय है | अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार प्रसंविदायों के तहत किसी गर्भवती बालिका या महिला को गर्भपात के सम्बन्ध में उचित स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से इंकार या वञ्चित्त करना उसके साथ भेदभाव करने के सामान है जो उसके कई मानव अधिकारों को  खतरे में डालता है क्योंकि सभी मानव अधिकार एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है |
 
प्रश्न : क्या भारत में अविवाहित बालिकाऔर महिला के लिए गर्भपात विधिक है ?
उत्तर : भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधि व्यास्था के अनुसार सभी महिलाओं ,जिनमे अविवाहित भी शामिल हैं,२४ सप्ताह तक गर्भपात करा सकती हैं | भारत में  गर्भपात को १९७१ में अधिनियमित किया गया तभी से इसे विधिक बना दिया गया लेकिन समय के साथ-साथ गर्भपात के नियम कठोर होते जा रहे है | 

 प्रश्न : क्या गर्भ के समापन के लिए बालिका या महिला की सहमति आवश्य्क है ? 
उत्तर : गर्भ का चिकित्स्कीय समापन अधिनियम,१९७१ के प्रावधानों के अनुसार गर्भ का समापन कराने वाली महिला की सहमति आवश्यक होती है | नाबालिग अर्थात जिसने जिसने १८ वर्ष की आयु पूरी न की हो तथा या दिव्यांग महिला के सन्दर्भ में उसके संरक्षक की सहमति आवश्य्क है | लेकिन यदि नाबालिग अवांछित गर्भ को नियमित कर अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है तो संरक्षक की सहमति की तुलना में उसकी सहमति को तवज्जो दी जाएगी | 

शुक्रवार, 31 मई 2024

मानव अधिकार, बालक और भारत का संविधान-Human Rights, Children and Constitution of India (in Hindi)

the article is about the linkage among Human Rights, Children & the Constitution of India

संविधान किसी भी देश के नागरिकों के मानव अधिकारों के संवर्धन एवम संरक्षण और उनका उलंघन रोकने के लिए महत्वपूर्ण  दस्तावेज होता है तथा जो समाज के सभी वर्गों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है | भारतीय संविधान में विशेषकर बच्चों के अधिकारों को विशेष महत्त्व दिया है | जिसके आधार पर उनकी मासूमियत और भविष्य की रक्षा होती है | मानवाधिकार और संवैधानिक प्रावधान दोनों बालकों को सुरक्षित,शसक्त और विकासोन्मुख वातावरण प्रदान करते हैं | 

बच्चे देश का मुस्तकबिल होते हैं तथा देश के विकास और सम्बृद्धि के आधार होते हैं | भारत में एक लिखित संविधान है जो नागरिकों को,जिसमे अपनी मासूमियत के लिए पहचाने जाने वाले बच्चे भी शामिल हैं, के संवैधानिक और विधिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है | इसी लिए भारतीय संविधान बाल अधिकारों का प्रणेता हैं | बच्चों के अधिकार को  मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में संविधान में समाहित किया गया हैं | बच्चे मानवता की दिव्यतम निधि हैं, जो देश के विकास की बुनियाद और गारंटी दोनों है | 

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत और अंगीकृत अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के अनुसार बालक का तात्पर्य उस हर व्यक्ति से है जिसकी उम्र १८ वर्ष से कम है | बच्चों के अधिकारों से सम्बंधित अभिसमय ,१९८९ के अनुच्छेद १ के अनुसार अभिसमय के प्रयोजन के लिए बालक का अर्थ अठारह साल से कम उम्र का प्रत्येक मनुष्य है,बशर्ते कि बच्चे को लागू क़ानून के अनुसार वह उससे कम उम्र में ही वयस्क न माना जाने लगे | 

अलग अलग संवैधानिक और विधिक प्रावधानों के अनुसार बालक को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :

भारतीय संविधान के अनुछेद ४५ के अनुसार १४ वर्ष से काम आयु के व्यक्ति  को बालक बताया गया है | 

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण)अधिनियम,२०१५  में बालक से तात्पर्य है कि बालक वह व्यक्ति  है जिसने १८ वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है |  

भारत के संविधान में बच्चों के कल्याण के लिए नीति निर्देशक तत्वों और अधिकार के लिए मूल अधिकारों में संवैधानिक प्रावधान किये गए है, जो निम्नवत हैं ;

राज्य,भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के सामान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा| 

(१) राज्य ,किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म ,मूलवंश ,जाति ,लिंग जन्मस्थान या इनमे से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा

किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही बंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं | 

राज्य ६ वर्ष से १४ वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंधित करेगा |  
(१)मानव के दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उलंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा | 
(२)इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनो  के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी |ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमे से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा | 

१४ वर्ष से काम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या फिर किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा | 

राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से ;
(ड़)पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हों ;
(च)बालकों को स्वंत्रन्त्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए | 

राज्य सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु  पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा | 

भारत में महिलाओं,अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति ,दिव्यांगजन तथा विभिन्न यौनिकता वाले व्यक्ति आदि की तरह  बच्चों को विशेष समूह के रूप में महत्त्व दिया गया है | 

इसी लिए संविधान में बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किये गए हैं | लेकिन अंतराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों को लेकर सयुंक्त राष्ट्र बालकों के अधिकार पर सम्मलेन को स्वीकृत और अंगीकृत किया गया | उक्त सम्मलेन के आधार पर भारत ने अपने यहाँ बालकों की श्रेणी में उन  व्यक्तियो को रखा जिन्होंने १८ वर्ष की आयु पूरी न की हो | इसके लिए अपने यहाँ के क़ानून में भी बदलाव किया गया | 

जिन बच्चों की देख भाल और संरक्षण की आवश्यकता है वे १८ वर्ष की उम्र पूरी न होने तक राज्य का संरक्षण प्राप्त करने के हकदार होंगे | उक्त बालकों ने बेशक विवाह कर लिया हो तथा उनके बच्चे भी हों लेकिन वे बालकों के रूप में ही वर्गीकृत होंगे तथा विभिन्न विधियों  के अधीन प्राप्त संरक्षण और सुविधाओं के लिए हकदार होंगे | 

भारतीय संविधान में बालकों के अधिकारों को विशेष समूह के रूप में समावेशित कर लिया गया था | लेकिन करीब-करीब उसी दौर में सयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा मानव अधिकारों से सम्बंधित एक अंतराष्ट्रीय दस्तावेज को स्वीकृत और अंगीकृत करने की घोषणा की जो कि मानव अधिकारों की सारभौमिक घोषणा ,१९४८ के नाम से जाना जाता है | 

उक्त घोषणा में कई मानव अधिकारों को समावेशित किया गया था लेकिन विशेष समूहों  के मानव अधिकारों के रूप में अंतराष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रावधान नहीं किया गया था | समय के गुजरने के साथ -साथ वैश्विक स्तर पर बालकों के अधिकारों पर अंतराष्ट्रीय क़ानून की मांग तेज होती गयी | अनेक नागरिक समाजों और मानव अधिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय,राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए मांग उठाई गई, परिणाम स्वरुप बच्चों के अधिकारों को लेकर अंतराष्ट्रीय स्तर पर क़ानून स्वीकृत और अंगीकृत किया गया | 

बच्चों के अधिकारों से सम्बंधित अभिसमय ,१९८९ के पक्षकार राज्यों, जिसमे भारत भी एकपक्षकार राज्य है, ने स्वीकार किया कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और मानवाधिकार सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की है और वह इस बात पर सहमत हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार के विभेद के बिना,जैसे नस्ल,रंग,लिंग,भाषा,धर्म,राजनीतिक या अन्य मत,राष्ट्रीय या सामाजिक मूल,सम्पति,जन्म या अन्य स्थतियों पर आधारित विभेद के बिना,उक्त घोषणा तथा प्रसंविदाओ में उल्लिखित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं  का हकदार है| 
 
पक्षकारों ने यह भी स्वीकार किया कि  मानव अधिकारों की सावभौमिक घोषणा में सयुक्त राष्ट्र ने ऐलान किया है कि बचपन विशेष देखभाल और सहायता का पात्र है तथा इस बात को भी स्वीकार किया कि बच्चे को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण और सुसंगत विकास के लिए पारिवारिक परिवेश में आनंद,स्नेह और सौहार्द के वातावरण में बढ़ना चाहिए |  
सदस्य राज्यों ने इस बात को ध्यान में रखा कि ,जैसा कि बच्चे के अधिकार सम्बन्धी घोषणा में निर्दिष्ट किया गया है, "अपनी शारीरिक और मानसिक अपरिपक्वता के कारण बचे को जन्म लेने से पूर्व और उसके बाद भी विशेष संरक्षण और देखभाल की आवश्यकता है ,जिसमे उपयुक्त कानूनी संरक्षण का भी समावेश है |" 

बच्चों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय के अनुछेद ३ (१) में इंगित किया गया कि,"बच्चों से संबंधित सभी कार्यवाहियों में,चाहे वे कार्यवाहियां सरकारी या गैर सरकारी समाज कल्याण संस्थाओं द्वारा की जाए या न्यायालयों द्वारा अथवा प्रसासनिक प्राधिकारियों या विधायक संस्थानों द्वारा ,बच्चों के वास्तविक तत्व मुख्य विचारणीय तत्व होंगे | 

अभिसमय के अनुछेद ३ (२) में पक्षकार राज्यों के बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व को दर्शाते हुए लिखा गया है कि,"वे वचन देते है कि वे बच्चे के माता-पिता,कानूनी अभिभावकों या उनके लिए कानूनन अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के अधिकारों तथा कर्त्तव्यों को ध्यान में रकते हुए उसके लिए ऐसा संरक्षण और देखभाल सुनिश्चित करेंगे जो उनके कल्याण के लिए आवश्यक हो और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी उपयुक्त वैधानिक तथा प्रशासनिक उपाय करेंगे | 

उक्त के अतिरिक्त अभिसमय में बच्चों के स्वास्थ्य,शिक्षा,विभेद से मुक्ति, लैंगिक शोषण और दुर्वयवहार से बचाव, यातना,क्रूरतापूर्ण,अमानवीय या अपमान जनक व्यवहार से बचाव,जीवन का अधिकार सम्बन्धी अन्य मानव अधिकारों का समावेश किया गया है |   

समाज के सकारात्मक विकास के लिए बालक मानव अधिकारों का  अत्यधिक महत्व होता है | बालक किसी भी समाज के सतत विकास और सशक्त भविष्य की बुनियाद होते हैं उनकी शिक्षा,स्वास्थय ,सुरक्षा और चहुमुखी विकास पर ध्यान देना आवश्यक है, ताकि वे एक स्वस्थ्य और सशक्त नागरिक बन सकें | बच्चों की मासूमीयतता को दृष्टिगत रखते हुए उनके अधिकारों का  विशेष संरक्षण बेहद जरूरी है | जो कि न सिर्फ उनकी भलाई के लिए आवश्यक है बल्कि समाज के सतत विकास के लिए भी आवश्यक है | 

मानव अधिकार बिना किसी उम्र की बाधा के सभी के लिए उपलब्ध हैं फिर भी उनकी विशेष स्थति के कारण उनको प्रौढ़ व्यक्तियो से अधिक संरक्षण और सलाह की आवश्यकता होती हैं  इसी लिए उन्हें कुछ विशेष  अधिकार प्राप्त होते हैं | बालकों के इन अधिकारों को एक अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार दस्तावेज का रूप प्रदान करने के लिए  बच्चों के अधिकारों पर सयुक्त राष्ट्र सम्मलेन का आयोजन किया गया | जिसके परिणाम स्वरुप विश्व भर में बच्चों के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण करने के लिए बच्चों के अधिकारों पर सयुंक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में एक महत्वपूर्ण अंतराष्ट्रीय विधि स्वीकृत और अंगीकृत की गई |इस प्रस्ताव पर भारत ने १९९२ में हस्ताछर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की |  

बच्चो के अधिकारों पर सयुक्त राष्ट्र सम्मलेन में मुख्य रूप नागरिक,राजनैतिक, सामाजिक,आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के रूप में मुख्यतः बच्चों की उत्तरजीविता,संरक्षण,विकास और भागीदारी के मुद्दों को बच्चों के मानव अधिकार के रूप में समाहित किया गया है | उक्त सम्मलेन में बच्चों के उक्त मानव अधिकारों को  विस्तार देते हुए समाहित किया गया है | 

विश्व मानवाधिकार सम्मेलन १४ से २५ जून १९९३ तक आस्ट्रिया के विएना नगर में आयोजित किया गया | इस आयोजन में १७१ राज्यों तथा अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों के लगभग ७,००० प्रतिनिधियों ने भाग लिया | २५ जून १९९३ को सम्मलेन ने विएना घोषणा और कार्य योजना को अंगीकार किया,जिसे बाद में सयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अनुमोदित किया |
इस घोषणा की महत्वपूर्ण बात है कि इसमें लोकतंत्र,विकास तथा मानवाधिकारों की पारस्परिक अंतर्निर्भरता अवं मानवाधिकारों की सार्वजनीनता, अविभाज्यता और अंतर्निर्भरता को स्वीकार किया गया तथा उसमे सदस्य राज्यों द्वारा गहरा विशवास वियक्त किया गया | इस घोषणा में बच्चों के अधिकारों को निम्न प्रकार व्यक्त किया गया;

विश्व मानवाधिकार सम्मलेन सभी राष्ट्रों से विश्व शिखर कार्य -योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अंतराष्ट्रीय सहयोग से अपने-अपने उपलब्ध संसाधनों की हद तक अधिक से अधिक उपाय करने का अनुरोध करता है | यह सम्मलेन राज्यों से आग्रह करता है कि बच्चे के अधिकार सम्बन्धी अभिसमय को अपनी-अपनी कार्य योजनाओं में शामिल कर ले | 

इन राष्ट्रीय कार्य योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्नो के जरिये शिशुओं तथा माताओं की मृत्यु -दरों को कम करने,कुपोषण और निरक्षरता की दरों को घटाने तथा शुद्ध पेय जल और बुनियादी शिक्षा की सुलभता की व्यवस्था करने के कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए | राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को ऐसा रूप  देना चाहिए जिससे जब भी जरूरत पड़े,वे प्राकृत आपदाओं और शस्त्र संघर्षों से उत्पन्न विनाशकारी आपात स्तिथियों और बच्चों की घोर गरीबी का ,जो उतनी ही गंभीर समस्या है,निवारण कर सके |  

विश्व मानवअधिकार सम्मेलन सभी राज्यों से अनुरोध करता है कि वे,अंतराष्ट्रीय सहयोग के समर्थन से,विशेष कठिन परिस्थितियों में पड़े बच्चों की गंभीर समस्यों के समाधान की और ध्यान दें |बच्चों के शोषण और उत्पीड़न के निवारण केलिए,जिसमे इनके मूलभूत कारणों का निवारण भी शामिल हैं,सक्रिय तौर पर प्रयत्त्न किया जाना चाहिए | नवजात बालिकाओं की हत्या ,हानिकर बाल-श्रम ,बच्चों और बच्चों और अंगों की बिक्री ,बाल बेश्याबृति ,बच्चों के लिए अश्लील लेखन और साथ ही अन्य प्रकार के लैंगिक दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रभावकारी उपाय करने की जरूरत है | 

विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सयुंक्त राष्ट्र संघ और उसकी विशिष्ट एजेंसियों द्वारा बालिकाओं के मानव अधिकारों का प्रभावकारी संरक्षण और अभिवर्धन सुनिश्चित करने के लिए किये जाने वाले सभी उपायों का समर्थन करता है | विश्व मानव अधिकार सम्मेलन राज्यों से अनुरोध करता है कि वे ऐसे मौजूदा कानूनों और विनियमों को रद्द कर दें तथा ऐसे रीति -रिवाजों को मिटा दे जो बालिकाओ के खिलाफ विभेद करते हैं  और उन्हें हानि पहुंचाते हैं | 

विश्व मानव अधिकार सम्मेलन इस प्रस्ताव का प्रबल समर्थन करता है कि महासचिव सशस्त्र संघर्षों के दौरान बच्चों के संरक्षण की व्यवस्था में  सुधार के उपायों का अध्य्यन आरम्भ कराएं | युद्ध क्षेत्रों में बच्चों की रक्षा करने और उनकी सहायता के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए मानवीयता सम्बन्धी मानदंडों को कार्यान्वित करना चाहिए और इन उद्देश्यों के लिए आवश्यक उपाय किये जाने चाहिए | 

इन उपायों में  युद्ध के सभी हतियारो के खास तौर से सैनिक-विरोधी सुरंगों के,अंधादुंध उपयोग से बच्चों को बचाने का भी समावेश होना चाहिए | युद्ध से आतंकित बच्चों की युद्धोत्तर देख-भाल और पुनर्वास की आवश्यकता की ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए | यह सम्मलेन बच्चों के अधिकारों से सम्बंधित समित का आह्वान  करता है कि वह सशस्त्र बालों में भर्ती की न्यूनतम उम्र को बढ़ने के प्रश्न का अध्ययन करें |  

भारत में अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार विधि का स्वतः क्रियान्वयन नहीं होता बल्कि अंतराष्ट्रीय विधि का स्थानीय विधि में देश की आवश्यकताओं के अनुसार रूपांतरण और स्वीकारोक्ति  करने की आवश्यकता होती है | भारत के सर्वोच्च न्यायलय ने अपने अनेक निर्णयों में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधि के प्रावधनों को  इंगित किया है और उन्हें अपने निर्णयों का आधार बनाया है |

ये निर्णय सम्पूर्ण भारत के अवर न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में नजीर के रूप में उपयोग किये जाते हैं | भारत के संविधान का अनुछेद २५३ भारतीय संसद को अंतराष्ट्रीय विधि के अनुक्रम में स्थानीय विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है | 

मानव अधिकार,मासूमियत अर्थात बालक और भारत का संविधान,का संगम बालकों के चहुमुखी विकास और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बुनियाद है | विएना घोषणा और कार्य योजना, १९९३ के अनुछेद ७९ में  निरक्षरता मिटाने और  शैक्षणिक पाठ्यक्रम में मानव अधिकारों को समाहित करने के लिए निम्नवत इंगित किया गया है ;

"७९. राज्यों को निरक्षरता मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए और शिक्षा को मानव व्यक्तित्व के विकास तथा मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने की ओर अभिमुख करना चाहिए | विश्व मानवाधिकार सम्मेलन सभी राज्यों और संस्थाओं का आह्वान करता है कि वे विद्योपार्जन की औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाओं की पाठ्यचर्चाओ में मानवाधिकारों,मानवीयता सम्बन्धी क़ानून,लोकतंत्र और क़ानून के शासन का समावेश करें |" 

राज्य द्वारा संवैधानिक प्रावधानों और अंतराष्ट्रीय मानवाधिकारों का सम्मान बालकों के मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है जिसके लिए  प्रबल राजनैतिक इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है | 

बच्चों के मानव अधिकारों की सुरक्षा न केवल बच्चों के भविष्य को सशक्त व् उज्जवल बनाती हैं बल्कि भविष्य के लिए  एक शसक्त और मजबूत समाज की बुनियाद रखती है जो एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है | यह सभी की जिम्मेदारी है की वे सभी संवैधानिक और विधिक पप्रावधानों का पालन करें | जिससे हर बालक को एक सुरक्षित और सम्बृद्ध भविष्य मिल सके | 

शोध सन्दर्भ 

१ .मानव अधिकारों की सावभौमिक घोषणा ,१९४८

२.अनुच्छेद १४ ,अनुच्छेद १५ ,अनुच्छेद २१ ,२१ ए  अनुछेद २३,२४,२९ और ४५ ,भारत का संविधान ,1950,

३. बच्चों के अधिकारों से सम्बंधित अभिसमय ,१९८९ 

४. विएना घोषणा और कार्य योजना, १९९३

आशा है कि मेरे  द्वारा  मानव अधिकार,बालक और भारत का संविधान (Human Rights, Children and Constitution of India in Hindi)  विषय पर दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी | 






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